राजनांदगांव : कलेक्टर ने निर्वाचन लडऩे वाले अभ्यर्थियों अथवा राजनैतिक दलों द्वारा कराए जाने वाले पुस्तिका या पोस्टरों के मुद्रण और प्रकाशन संबंध में प्रिंटिंग प्रेस के मेसर्स, स्वामी एवं प्रबंधक को जारी किया आदेश
– कोई भी व्यक्ति ऐसी निर्वाचन पुस्तिका या पोस्टर जिसके मुख्य पृष्ठ पर उसके मुद्रक और प्रकाशक के नाम और पते न हो, मुद्रित या प्रकाशित नहीं करेगा राजनांदगांव 09 अक्टूबर 2023। कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री डोमन सिंह ने लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 127 – (क) के तहत निर्वाचन लडऩे वाले…