स्कूली छात्रा से गैंगरेप के दो आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई…एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया…शादी समारोह में परिचित युवकों ने किया था सामूहिक दुष्कर्म…

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही// छत्तीसगढ़ के गौरेला पेंड्रा मरवाही में एक स्कूली छात्रा से गैंगरेप के दोनों आरोपियों को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश एकता अग्रवाल ने दोनों दोषियों पर एक-एक हजार रुपए का अर्थदंड भी लगाया है।

घटना 20 अप्रैल 2024 को पेंड्रा के पिपलामार गांव में हुई थी। पीड़िता एक शादी समारोह में गई थी। वहां उसके परिचित युवकों ने उसके साथ गैंगरेप किया। परिजनों को छात्रा संदिग्ध हालत में मिली। वे उसे तुरंत सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए।

परिवार ने थाने में शिकायत दर्ज कराई। थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों को सूचित किया। पुलिस ने त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मामले की जांच निरीक्षक नवीन कुमार बोरकर ने की। अभियोजन पक्ष की ओर से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।