राजनांदगांव : डोंगरगांव विकासखंड अंतर्गत आने वाले तीन सड़क मार्गों पर 12 टन अधिक क्षमता के माल वाहनों के आवागमन को प्रतिषेध

Last Updated on 9 months by City Hot News | Published: February 13, 2024

राजनांदगांव (CITY HOT NEWS)//

कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री संजय अग्रवाल ने डोंगरगांव विकासखंड अंतर्गत आने वाले तीन सड़क मार्गों पर 12 टन अधिक क्षमता के माल वाहनों के आवागमन को प्रतिषेध कर दिया है। इसके अंतर्गत घोरदा से बनहरदी 3 किलोमीटर, रामपुर से बनभेड़ी 2.95 किलोमीटर एवं अर्जुनी से मेढ़ा 2.50 किलोमीटर शामिल है।
जारी आदेश में कहा गया कि जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग एवं अन्य निर्माण कार्य के लिए खनिज सामग्री (मुरूम, रेत, गिट्टी, पत्थर) का परिवहन 12 टन से अधिक भार क्षमता वाले वाहनों द्वारा प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना अंतर्गत निर्मित सड़क मार्ग से होता है। ग्रामीण इलाकों की जिला मुख्यालय एवं मुख्य सड़क से जोडऩे हेतु प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना का निर्माण किया गया है। इन मार्गों का मानक डिजाईन जिले की अन्य सड़क मार्ग (ओडीआर) के बराबर होने के कारण व्यावसायिक माल वाहनों को संचालन से क्षति पहुंचती है, इनके रख-रखाव पर राजस्व का व्यय होता है।
सार्वजनिक लोक सुरक्षा एवं सुविधा की दृष्टि से और सड़क एवं पुल-पुलियों के स्वरूप को देखते हुए प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना राजनांदगांव जिले के मार्गों पर भारी वाहनों (12 टन से अधिक) के आवागमन हेतु निषेधित करना अति आवश्यक हो गया है। जिसे देखते हुए केन्द्रीय मोटरयान अधिनियम 1988 की धारा 115 एवं छत्तीसगढ़ मोटरयान नियम 1994 के नियम 215 की शक्तियों का उपयोग करते हुए माल वाहनों के आवागमन के प्रतिषेध के संबंध में आदेश जारी किया गया है।