रायपुर : लोक परीक्षा अनुचित साधन निवारण अधिनियम पर आयोजित हुई कार्यशाला
Last Updated on 4 months by City Hot News | Published: July 27, 2024
- छत्तीसगढ़ में इस कानून का लागू करने छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग ने लिखा शासन को पत्र
रायपुर( CITY HOT NEWS)//
छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग, नवा रायपुर अटल नगर में शुक्रवार को लोक परीक्षा (अनुचित साधन निवारण) अधिनियम, 2024 (द पब्लिक एक्जामिनेशन, प्रीवेंशन ऑफ अनफेयर मींस, एक्ट 2024) पर कार्यशाला आयोजित की गई। कार्यशाला में केन्द्र सरकार द्वारा पारित नये कानून के प्रावधानों के संदर्भ में आयोग के पैनल अधिवक्ता डॉ. सुदीप अग्रवाल, अधिवक्ता उच्च न्यायालय द्वारा उक्त कानून के संबंध में व्याख्यान दिया गया। विदित हो कि उक्त कानून 21 जून 2024 से भारत सरकार द्वारा लागू किया गया है, जिसके तारतम्य में उत्तरप्रदेश तथा बिहार सरकार द्वारा भी इस कानून को राज्य की परीक्षाओं में लागू करने का अध्यादेश पारित किया गया है।
छत्तीसगढ़ राज्य में इस कानून को लागू करने के लिए लोक सेवा आयोग द्वारा शासन को पत्र प्रेषित किया गया है। कार्यशाला में आयोग के कार्यकारी अध्यक्ष डॉ. प्रवीण वर्मा, सदस्य डॉ. सरिता उईके, सदस्य श्री संतकुमार नेताम एवं आयोग के सचिव श्री पुष्पेन्द्र कुमार मीणा, विधिक सलाहकार श्री सुधीर कुमार, परीक्षा नियंत्रक श्रीमती लीना कोसम एवं विधि अधिकारी श्री अपूर्व श्रीवास्तव उपस्थित रहे।