अवैध रेत उत्खनन, रॉयल्टी चोरी, परिवहन व भण्डारण पर की गई कार्यवाही

Last Updated on 6 months by City Hot News | Published: May 22, 2024

49 प्रकरणों में 11 लाख रूपए से अधिक का अर्थदंड किया गया वसूल

कोरबा / कलेक्टर श्री अजीत वसंत के निर्देशन में जिले में खनिज विभाग द्वारा गौण खनिज आधारित क्षेत्रों से रेत के अवैध परिवहन, रॉयल्टी चोरी, उत्खनन एवं भंडारण पर निरंतर कार्रवाई की जा रही है। इस हेतु जिले के नगरीय निकाय सहित ग्रामीण क्षेत्रों पर खनिज अमलो की तैनाती कर नियमित कार्यवाही की जा रही है। खनिज अधिकारी से प्राप्त जानकारी के अनुसार गौण खनिज रेत की रॉयल्टी चोरी की रोकथाम हेतु विभागीय अमला द्वारा जिलान्तर्गत ग्राम बम्हनीडीह, हरदी, कुदुरमाल, उरगा, केराकछार, भिलाईखुर्द, कुमगरी, तरदा, बरबसपुर, भिलाईखुर्द, सीतामणी आदि स्थानों से विगत 01 अप्रैल से 21 मई तक कुल 49 प्रकरण दर्ज किया गया है। जिसके अंतर्गत गौण खनिज रेत के 27 प्रकरण दर्ज कर 3,92,218 रुपए अर्थदंड वसूल किया गया है एवं गौण खनिज निम्न श्रेणी चूना पत्थर (गिट्टी) के 13 प्रकरण में 4,50,059 की राशि वसूल किया गया। मिट्टी ईंट 05 प्रकरण दर्ज कर रूपए 54,041 की राषि तथा खनिज कोयला के 01 प्रकरण में रूपए 28,642 की राशि वसूल की गई। अवैध परिवहन के 46 प्रकरणों से 9,24,960 रूपए की राशि तथा अवैध उत्खनन के 03 प्रकरणों से 2,07,284 रूपए की राशि के अर्थदण्ड वसूल किए गए। इस प्रकार कुल 49 प्रकरणों में 11,32,244 रूपए की राशि खनिज आय मद में जमा किया गया है।
वाहन चालक एवं वाहन मालिकों के विरूद्ध खान एवं खनिज (विकास एवं विनियमन) अधिनियम 1957 की धारा 21 यथा संषोधित छत्तीसगढ़ गौण खनिज अधिनियम 2015 के नियम 71 (5) व छत्तीसगढ़ (खनन, परिवहन तथा भण्डारण) नियम 2009 तहत् प्रकरण दर्ज कर आरोपित अर्थदण्ड की कार्यवाही की गई है।