थर्टी फर्स्ट की रात 35 मिनट ही जला सकेंगे पटाखे: न्यू ईयर सेलिब्रेशन के लिए गाइडलाइन तय, रात 10 बजे के बाद नहीं बजेगा DJ…

Last Updated on 11 months by City Hot News | Published: December 30, 2023

बिलासपुर// बिलासपुर में नए साल का जश्न पाबंदियों के बीच मनाई जाएगी। थर्टी फर्स्ट सेलिब्रेट करने के लिए कलेक्टर ने गाइडलाइन जारी किया है। इसके मुताबिक रात में केवल 35 मिनट ही आतिशबाजी की जा सकेगी। वहीं, सार्वजनिक पार्टियों में 10 बजे के बाद डीजे प्रतिबंधित रहेगा।

कलेक्टर अवनीश शरण ने जारी निर्देश में कहा है कि पटाखों के जलाने से ठंड के समय वायु पदूषण होने के कारण राज्य सरकार द्वारा नगरीय क्षेत्रों में प्रति वर्ष एक दिसंबर से 31 जनवरी तक पटाखे जलाने पर प्रतिबंधित लगाया है। पटाखों से वायु प्रदूषण के स्तर में बढ़ोतरी होती है, जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है। सुप्रीम कोर्ट और नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल ने भी पटाखों के उपयोग के संबंध में गाइडलाइन जारी किया है, जिसका पालन करना जरूरी है। कलेक्टर लोगों से अपील की है कि पर्यावरण प्रदूषण को ध्यान में रखते हुए खुशियां मनाएं।

आयोजन से पहले सुरक्षा व्यवस्था देखने होटलों में पहुंची पुलिस।

आयोजन से पहले सुरक्षा व्यवस्था देखने होटलों में पहुंची पुलिस।

11.55 से 12.30 बजे तक ही आतिशबाजी
कलेक्टर ने न्यू ईयर पर थर्टी फर्स्ट की रात पटाखे फोड़ने की अवधि तय की गई है। जिसमें नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल एवं सुप्रीम कोर्ट के आदेश के अनुसार पटाखों के उपयोग के संबंध में गाइडलाइन जारी किया है। जिसके मुताबिक रात 11.55 बजे से 12.30 बजे तक पटाखे जलाए जा सकेंगे।

होटल, क्लब और सार्वजनिक जगहों पर डीजे रहेगा प्रतिबंधित
इधर, एसपी संतोष सिंह ने भी थर्टी फर्स्ट की रात होटल, क्लब और सार्वजनिक जगहों पर पार्टियों के दौरान डीजे बजाने को लेकर हाईकोर्ट के आदेशों पर अमल करने की हिदायत दी है। उन्होंने कहा कि सभी पुलिस अफसर व थानेदारों को निर्देशित किया गया है कि किसी भी ऐसी जगह जहां देर रात पार्टी का आयोजन किया गया है। ऐसे आयोजकों को नियमों की जानकारी दें। बिना अनुमति के डीजे बजाने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी। वहीं, तय समय के बाद डीजे बजाए जाने पर भी कार्रवाई करने के निर्देश दिए गए हैं। उन्होंने बताया कि सुप्रीम कोर्ट व हाईकोर्ट ने रात 10 बजे के बाद डीजे को प्रतिबंधित किया है। लिहाजा, आयोजकों को नियमों का पालन करना होगा।

होटल और क्लब में डीजे बजाने पर रहेगा प्रतिबंध।

होटल और क्लब में डीजे बजाने पर रहेगा प्रतिबंध।

एक जनवरी को पिकनिक स्पॉट में तैनात रहेगी पुलिस
एसपी संतोष सिंह ने बताया कि थर्टी फर्स्ट की रात और एक जनवरी को सुरक्षा के लिहाज से चौक-चौराहों व सार्वजिनक जगहों पर एक्सट्रा बल लगाए जाएंगे। थर्टी फर्स्ट की रात पुलिस की सघन जांच चलेगी। इस दौरान यातायात नियमों का उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी। इसके अलावा एक जनवरी को पिकनिक स्पॉट, पर्यटन स्थल सहित सार्वजनिक जगहों पर पुलिस पेट्रोलिंग करेगी।