CG में हत्या के आरोपी को आजीवन कारावास, मृतिका से था अवैध संबंध, जानिए पूरा मामला…
Last Updated on 11 months by City Hot News | Published: December 13, 2023
गरियाबंद. अपर सत्र न्यायालय ने हत्या के एक मामले में आरोपी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है. न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन ने हत्या के आरोपी प्रीतम ओटी पिता छेरकू राम ओटी उम्र-49, साकिन- कोचईमुडा थाना- पीपरछेड़ी जिला- गरियाबंद को आजीवन कारावास एवं 2,000 रुपए के अर्थदंड से दंडित किया है.
जनक राम साहू, अतिरिक्त लोक अभियोजक ने बताया कि प्रार्थी सुरेश कुमार सोरी पिता हीरा लाल सोरी निवासी ग्राम कोचईमुड़ा थाना पीपरछेड़ी में उपस्थित होकर रिपोर्ट लिखाया था कि 17.09.2019 को ग्राम कोपेकसा से रात्रि लगभग 01 बजे घर वापस आया तो देखा कि उसकी पत्नी मृतिका जयंती बाई कमरे में नहीं थी. आसपास पता तलाश करने पर पता नहीं चला. प्रार्थी की उक्त सूचना पर थाना पीपरछेड़ी ने गुम इन्सान कायम कर पतासाजी की.
20.09.2019 को ग्राम कोचईमुड़ा से कुरूभाठा के जंगल के गड्ढे में मृतिका जंयती बाई के शव मिलने पर पुलिस ने शव पंचनामा की कार्यवाही कर विवेचना में लिया. आरोपी प्रीतम ओटी से गवाहों के समक्ष मेमोरेण्डम कथन लेखबद्ध करने पर आरोपी ने पूछताछ में बताया था कि मृतिका जयंती बाई के साथ उसका अवैध संबंध लगभग 1 वर्ष के पूर्व से था. इसके कारण 17.09.2019 को रात्रि लगभग 10 बजे मृतिका के घर जाकर मृतिका को बुलाया और दोनों कुरूभाठा जंगल गए, जहां मौका पाकर अपने गमछे से मृतिका के गले में लपेटकर, खीचकर उसकी हत्या कर दी.
इस मामले में परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आधारित था. पुलिस द्वारा प्रकरण की सम्पूर्ण विवेचना उपरांत न्यायालय में आरोपी के विरूद्ध अपराध अन्तर्गत धारा 302, 201 भा०दं० संहिता के तहत अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया था. अपर सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवागंन के न्यायालय में प्रकरण की कार्यवाही प्रारंभ हुई. अभियोजन ने कुल 16 साक्षियों का परीक्षण कराया. अपर सत्र न्यायाधीश तजेश्वरी देवी देवांगन ने प्रकरण में आए परिस्थिति जन्य साक्ष्य के आधार पर आरोपी को दोषसिद्ध पाते हुए आजीवन कारावास एवं 2,000 रुपये के अर्थदंड से दंडित किया.
धारा 201 भादंसं में 10 वर्ष का कारावास एवं 2,000 रुपए का अर्थदंड कुल 4,000 रुपये के अर्थदण्ड से दंडित किया. प्रत्येक व्यतिकम में 1-1 वर्ष का अतिरिक्त सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है. न्यायालय ने मृतिका जंयती बाई सोरी के परिवार को क्षतिपूर्ति राशि जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायपुर को दिलाये जाने की अनुशंसा की है. उपरोक्त प्रकरण की पैरवी जनक राम साहू अतिरिक्त लोक अभियोजक गरियाबंद ने की.