परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए रात्रि 10 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध..
दुर्ग,(CITY HOT NEWS)// शालेय, विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में परीक्षा कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु ध्वनि प्रदुषण विनिमय एवं नियंत्रण नियम के…