परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए रात्रि 10 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध..
Last Updated on 9 months by City Hot News | Published: February 20, 2024
- परीक्षाओं को दृष्टिगत रखते हुए रात्रि 10 बजे से प्रातः 6ः00 बजे तक ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंध
दुर्ग,(CITY HOT NEWS)//
शालेय, विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में परीक्षा कार्यक्रम को दृष्टिगत रखते हुए रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे के मध्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों के उपयोग पर प्रतिबंधित किया गया है। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी ने ध्वनि प्रदूषण पर प्रभावी नियंत्रण हेतु ध्वनि प्रदुषण विनिमय एवं नियंत्रण नियम के अनुसार यह आदेश जारी किया है। रात्रि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों तथा किसी भी स्त्रोत से निकाली गई इस प्रकार की ध्वनि प्रदूषण जो अध्ययन एवं अन्य कार्य में विध्न डालती है या जिससे ऐसा विध्न पड़ने की संभावना है। इसे 30 जून तक के लिए संपूर्ण जिले में प्रतिबंधित किया गया है। इस अवधि में किसी भी परिस्थिति में रात्रि 10ः00 बजे से प्रातः 6ः00 बजे के मध्य इन यंत्रों के उपयोग के लिए अनुमति नहीं दी जाएगी। इस अवधि में ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रतिबंधित समय पर उपयोग किए जाने पर कड़ी कार्यवाही की जाएगी।