
खराब दवाएं वापस बुलाने पर ड्रग्स अथॉरिटी को बताना होगा:सरकार ने कंपनियों से कहा- WHO के स्टैंडर्ड से टेस्ट करें
नई दिल्ली// स्वास्थ्य मंत्रालय ने फार्मास्युटिकल कंपनियों के लिए नई गाइडलाइंस का नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके तहत कंपनियां अगर किसी ड्रग को वापस बुलाती हैं, तो उन्हें लाइसेंसिंग अथॉरिटी को इसकी जानकारी देनी होगी। इसके अलावा अब दवा कंपनियों को अपने सभी प्रोडक्ट्स के डिफेक्ट, खराब गुणवत्ता या गलत प्रोडक्शन के बारे में भी…