आपके बच्चे को लखपति बनाएगा PPF अकाउंट: पेरेंट्स अपने बच्चे के नाम पर खुलवा सकते हैं अकाउंट, यहां जानें इसको लेकर क्या हैं नियम…
Last Updated on 1 year by City Hot News | Published: May 29, 2023
नई दिल्ली// अगर आप बच्चे के नाम पर निवेश शुरू करने का प्लान बना रहे हैं तो पब्लिक प्रॉविडेंट फंड (PPF) स्कीम में निवेश कर सकते हैं। इस स्कीम में अभी 7.1% सालाना ब्याज दिया जा रहा है। आप अपने बच्चे के नाम पर PPF अकाउंट खोलकर उसके लिए आसानी से लाखों का फंड तैयार कर सकते हैं। लेकिन इसके कुछ खास नियम हैं। हम आपको उन नियमों के बारे में बता रहे हैं।
एक व्यक्ति एक ही बच्चे के नाम पर खोल सकता है PPF अकाउंट
एक व्यक्ति अपने नाम पर केवल एक ही PPF अकाउंट खुलवा सकता है। हालांकि व्यक्ति अपने PPF अकाउंट के अलावा नाबालिग बच्चे के नाम पर एक अन्य PPF खाता खुलवा सकता है। लेकिन यहां ध्यान देने वाली बात यह है कि एक अभिभावक (गार्जियन) एक ही बच्चे के नाम पर PPF खाता खोल सकता है।
नियमों के मुताबिक, अगर किसी के दो बच्चे हैं तो एक नाबालिग बच्चे का PPF अकाउंट मां और दूसरे का पिता खुलवा सकता है। मां-पिता दोनों एक ही बच्चे के नाम पर माइनर PPF अकाउंट नहीं खुलवा सकते।
कितना पैसा कर सकते हैं जमा?
नाबालिग के PPF अकाउंट के लिए भी एक वित्त वर्ष में कम से कम 500 और अधिकतम 1.5 लाख रुपए की डिपॉजिट लिमिट लागू है। लेकिन अगर मां-पिता का खुद का PPF अकाउंट भी है तो उनके खुद के अकाउंट और नाबालिग के PPF अकाउंट दोनों को मिलाकर अधिकतम डिपॉजिट लिमिट 1.5 लाख रुपए सालाना ही रहेगी।
बच्चे के 18 साल का होने पर बच्चा हैंडल कर सकता है अपना अकाउंट
नाबालिग बच्चे के 18 साल का हो जाने के बाद अकाउंट का स्टेटस माइनर से मेजर करने के लिए ऐप्लिकेशन देनी होगी। इसके बाद बालिग हो चुका बच्चा अपना अकाउंट खुद से हैंडल कर सकता है। विशेष मामलों में अकाउंट के 5 साल पूरे होने के बाद इसे बंद कराया जा सकता है। जैसे कि बच्चे की उच्च शिक्षा या किसी बीमारी के इलाज आदि के लिए पैसों की जरूरत होने पर।
15 साल का रहता है मैच्योरिटी पीरियड
PPF अकाउंट 15 साल में मैच्योर होता है। आप चाहे तो मैच्योरिटी के बाद पूरा पैसा निकाल सकते हैं। हालांकि अगर आपको पैसे की जरूरत नहीं है तो इसे 5-5 साल के लिए बढ़ाया जा सकता है।
इस पर मिलता है टैक्स छूट का लाभ
PPF EEE की श्रेणी में आती है। यानी योजना में किए गए पूरे निवेश पर आपको टैक्स छूट का लाभ मिलता है। साथ ही इस योजना में निवेश से मिलने वाले ब्याज और निवेश की संपूर्ण राशि पर भी किसी तरह का टैक्स नहीं देना होता। PPF इन्वेस्टमेंट पर मिलने वाले इंटरेस्ट की दर हर तीन महीने में बदलती रहती है। PPF अकाउंट को किसी भी कोर्ट या आदेश द्वारा कर्ज या अन्य लायबिलिटी के समय जब्त नहीं किया जा सकता है।
आसानी से तैयार होगा बड़ा फंड
इस स्कीम के जरिए अगर आप हर महीने 1 हजार रुपए निवेश करते हैं तो आपको 15 साल बाद 3 लाख 18 हजार रुपए मिलेंगे। वहीं अगर 2 हजार रुपए महीना निवेश करते हैं तो आपको 15 साल बाद 6 लाख 37 हजार रुपए मिलेंगे। यहां जानें इसमें निवेश करने पर आपको कितना फायदा होगा।
पोस्ट ऑफिस या बैंक में खोल सकते हैं अकाउंट
एक PPF खाता किसी पोस्ट ऑफिस या बैंक में अपने नाम से और नाबालिग की तरफ से किसी और व्यक्ति द्वारा खोला जा सकता है। हालांकि, नियमों के अनुसार, एक हिंदू अविभाजित परिवार (HUF) के नाम पर एक PPF अकाउंट खोला नहीं जा सकता है।