गो फर्स्ट की दिवालिया याचिका को NCLT की मंजूरी:लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली फर्म्स अपने प्लेन वापस नहीं ले सकेंगी, फ्लाइट 19 मई तक कैंसिल…
Last Updated on 2 years by City Hot News | Published: May 10, 2023
नई दिल्ली// गो फर्स्ट की दिवालिया याचिका को नेशनल कंपनी लॉ ट्रिब्यूनल यानी NCLT ने स्वीकार कर लिया है। एयरलाइन की याचिका पर NCLT ने 4 मई को सुनवाई करते हुए फैसला सुरक्षित रख लिया था। NCLT ने एयरलाइन को राहत देते हुए मोरेटोरियम की मांग को भी मान लिया है।
मोरेटोरियम यानी लोन से जुड़े मामले में पेंडिंग कोई भी कानूनी कार्यवाही रुकी हुई मानी जाएगी। लेनदार किसी भी लोन के मामले में कोई लीगल एक्शन भी नहीं ले सकते। ट्रिब्यूनल के आदेश के अनुसार किसी भी कर्मचारी की छंटनी नहीं की जाएगी।
NCLT ने कॉरपोरेट इनसॉलवेंसी रिजॉल्यूशन प्रोसेस (CIRP) शुरू करने के भी निर्देश दिए हैं। वहीं अभिलाष लाल को इंटरिम रिजॉल्यूशन प्रोफेशनल यानी IRP नियुक्त किया गया है। NCLT ने गो फर्स्ट के पूर्व मैनेजमेंट को सस्पेंड करने का भी आदेश दिया है। गो फर्स्ड के बोर्ड को नियमित खर्च के लिए 5 करोड़ रुपए भी जमा कराने होंगे।
गो फर्स्ट के CEO ने इसे ऐतिहासिक फैसला बताया
गो फर्स्ट के CEO कौशिक खोना ने NCLT के फैसले को कार्यवाही की गति के लिहाज से ऐतिहासिक फैसला बताया। यह सुनिश्चित करेगा कि एयरलाइन चलती रहे। उन्होंने कहा कि एयरलाइन के पास अभी भी 27 विमान ऑपरेशन में हैं। NCLT के मोरेटोरियम आदेश से लेसर्स (लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाले) को विमान वापस लेने से रोका जा सकेगा।
19 मई तक सभी फ्लाइट सस्पेंड
एयरलाइन ने सबसे पहले अपनी फ्लाइट 3, 4 और 5 मई के लिए कैंसिल की थी। इसके बाद फ्लाइट सस्पेंशन को बढ़ाकर 9 मई तक किया। फिर 12 मई कर दिया गया। अब इसे 19 मई तक सस्पेंड कर दिया गया है। उसके पास फ्यूल भराने का भी पैसा नहीं है।
गो फर्स्ट की वेबसाइट के अनुसार एयरलाइन एक समय रोजाना 27 डोमेस्टिक और 8 इंटरनेशनल डेस्टिनेशन के लिए 200 से ज्यादा फ्लाइट ऑपरेट करती थी।
यात्रियों को टिकटों का पैसा वापस करेगी एयरलाइन
DGCA ने सख्त रुख दिखाते हुए फ्लाइट्स कैंसिल होने के बाद पैसेंजर्स को उनका पैसा तुरंत लौटाने को कहा है। एयरलाइन ने भी टिकटों का पैसा वापस करने की बात कही है। रिफंड ओरिजिनल पेमेंट मोड के जरिए किया जाएगा। मतलब, जिन लोगों ने क्रेडिट कार्ड के माध्यम से टिकट का पेमेंट किया है, उनके क्रेडिट कार्ड स्टेटमेंट में रिफंड दिखाई देगा। वहीं जिन्होंने UPI और नेट बैंकिंग से पेमेंट किया है, उन्हें रिफंड सीधे उनके अकाउंट में मिलेगा।
लेसर्स ने इंटरिम मोरेटोरियम की मांग पर आपत्ति जताई थी
एयरलाइन की इंटरिम मोरेटोरियम की मांग पर पिछले गुरुवार के सुनवाई की थी। इस दौरान गो फर्स्ट को लीज पर एयरक्राफ्ट देने वाली फर्म्स ने NCLT से कहा था कि उन्हें एयरलाइन की इंटरिम मोरेटोरियम की मांग पर आपत्ति है। मोरेटोरियम के गंभीर परिणाम होंगे।
लेसर्स ने जस्टिस रामलिंगम सुधाकर की अगुआई वाली बेंच को बताया था कि उन्होंने लीज को खत्म कर दिया है और वे विमान वापस पाने के हकदार हैं। लेसर्स ने कहा कि मेंटेनेंस और अन्य खर्चों को लेकर भी गो फर्स्ट का रिकॉर्ड ठीक नहीं हैं। यदि गो फर्स्ट को मोरेटोरियम राहत दी जाती है, तो वे अपने ग्राउंडेड विमान को वापस नहीं ले पाएंगे।