जिला प्रशासन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के तहत पात्र 10 आवेदकों को पटवारी प्रशिक्षण के लिए किया गया है चयनित
Last Updated on 17 hours by City Hot News | Published: January 8, 2025
- प्रशिक्षण उपरांत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण होने पर पटवारी के रूप में दी जाएगी नियुक्ति
कोरबा /राज्य शासन द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के प्रकरणों में भर्ती हेतु जारी नए निर्देशो के परिपालन में जिला प्रशासन द्वारा पात्र 10 आवेदकों को पटवारी पद पर नियुक्ति हेतु पटवारी प्रशिक्षण के लिए चयनित किया गया है। उक्त चयनित 10 अभ्यर्थियों के पटवारी प्रशिक्षण प्राप्त कर निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने उपरांत पटवारी के पद पर नियुक्ति प्रदान की जाएगी। जिसके अंतर्गत कोरबा नगरीय क्षेत्र सिंचाई कॉलोनी निवासी श्री मोहनीश जनजान, करतला तहसील के ग्राम फरसवानी के श्रीमती ललिता अनंत, देवलापाठ के श्री राकेश कुमार यादव, ग्राम केरवाद्वारी के श्री संजय कुमार राठिया, ग्राम नवापारा के श्री कृष्ण कुमार कंवर, ग्राम चीतापाली के श्री विश्वलोचन कंवर, बिलासपुर के ग्राम गुड़ी की श्रीमती योगेश्वरी साहू, जांजगीर चांपा के ग्राम करमा निवासी श्री सत्यप्रकाश सोनवाने, ग्राम कुरदा के श्री जवाहर लाल एवं एनटीपीसी जमनीपाली के श्री आदित्य चौहान शामिल है।
गौरतलब है कि शासकीय सेवकों की असामयिक मृत्यु होने पर उनके परिवार के आश्रित सदस्य को नौकरी में प्राथमिकता दिये जाने के संबंध में छत्तीसगढ़ शासन सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा अनुकम्पा नियुक्ति के संबंध में जारी एकजाई पुनरीक्षित निर्देश एवं समय समय पर किये गये संशोधनों का समावेश करते हुए निर्देशों का अद्यतन संकलन जारी किया गया है। उक्त निर्देश की कंडिका 15 (10) के अनुसार संबंधित के विभाग एवं विभागाध्यक्ष द्वारा प्राप्त प्रमाण पत्र के अनुसार विभागाध्यक्ष एवं उनके अधीनस्थ कार्यालय में अनुकम्पा नियुक्ति के लिए सहायक ग्रेड-3 का पद रिक्त नहीं है। जिसके कारण पटवारी के रिक्त पद पर अनुकम्पा नियुक्ति किये जाने हेतु प्रकरण जिला कार्यालय को प्राप्त हुआ है। उक्त एकजाई पुनरीक्षित निर्देश 2013 के कंडिका 15 (1) के अनुसार विभागाध्यक्ष कार्यालय से जिला कलेक्टर को अनुकम्पा नियुक्ति का प्रकरण प्राप्त होने के फलस्वरुप एवं विभागीय छानबीन/चयन समिति द्वारा लिए गए निर्णय अनुसार उक्त 10 आवेदको को जिला प्रशासन के अन्तर्गत कार्यालय कलेक्टर (भू-अभिलेख शाखा) कोरबा के अधीन पटवारी पद के लिए योग्य पाए जाने के फलस्वरूप पटवारी प्रशिक्षण हेतु शर्तों के अधीन चयन किया गया है। साथ ही यह चयन नियुक्ति आदेश नही है। सभी चयनित आवेदकों को नियमानुसार पटवारी प्रशिक्षण प्राप्त करना होगा एवं प्रशिक्षण उपरांत निर्धारित परीक्षा उत्तीर्ण करने पर नियुक्ति दी जाएगी। यह चयन पूर्णतः प्रावधानिक है। जांच में किसी भी प्रक्रिया में व्यक्ति का पद हेतु पात्रता नही पाए जाने पर अथवा गलत जानकारी के आधार पर चयनित होने की स्थिति में सम्बंधित को बिना कारण बताए चयन निरस्त किया जाएगा। आगामी पटवारी प्रशिक्षण सत्र प्रारंभ होने पर चयनित आवेदकों को प्रशिक्षण के लिए भेजा जाएगा। साथ ही पटवारी प्रशिक्षण उपरांत विभागीय परीक्षा उत्तीर्ण नही किये जाने की स्थिति में पुनः अनुकम्पा नियुक्ति की अधिकारिता नही होगी।