मृत व्यक्ति का फर्जी हस्ताक्षर कर 4 लाख 78 हजार रुपए निकालने के मामले में 3 आरोपियों को 4 साल की सजा…

Last Updated on 3 months by City Hot News | Published: September 1, 2024

जांजगीर-चांपा// जांजगीर-चांपा जिले में आरोपियों ने मृत व्यक्ति का फर्जी हस्ताक्षर कर 4 लाख 78 हजार रुपए निकाल लिए। अब कोर्ट ने तीन आरोपियों को 4 साल की कारावास और अर्थ दंड की सजा सुनाई है। मामला सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के ग्राम पेंड्री का है।

जानकारी के अनुसार, सूरज गोड़ साल 2019 को कोरिया जिले से अपने गांव पेंड्री पहुंचा, तो बैंक से लोन पटाने को लेकर नोटिस मिला था। कॉर्पोरेशन बैंक जांजगीर में जाकर जांच करने पर फर्जी होने की जानकारी हुई। सिटी कोतवाली थाने में मामला दर्ज किया गया।

फर्जी हस्ताक्षर कर लिया लोन

सूरज गोड ने बताया कि साल 2006 में उसके भाई अर्जुन की मौत हुई थी। गांव में पैतृक संपत्ति होने की जानकारी आरोपी अशोक पटेल, तोषण पटेल और दिलीप गोड़ को थी। दिलीप गोड़ सूरज का रिश्तेदार भी है। जिसमें तीनों ने मिलकर पैतृक भूमि के एवज में अप्रैल 2015 में कॉर्पोरेशन बैंक जांजगीर में लोन का आवेदन किया।

सूरज और मृतक अर्जुन के नाम की जगह पर आरोपी अशोक पटेल, तोसढ़ पटेल ने अपनी फोटो फर्जी अंगूठा का हस्ताक्षर कर खुद को सूरज और अर्जुन होने की पहचान बताकर 4 लाख 78 हजार रुपए का लोन लिया गया था। सिटी कोतवाली पुलिस ने तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायिक रिमांड पर भेजा गया था।

वहीं, बैंक प्रबंधक और बैंक कोआर्डिनेटर की अपराध में शामिल होने पर जांच पड़ताल की जा रही है। दोनों अभी फरार है।

4 साल की मिली सजा

जिला एवं सत्र न्यायालय के प्रथम श्रेणी न्यायाधीश सीमा कंवर ने मामले की सुनवाई करते हुए तीनों आरोपी को 4 साल की सश्रम कारावास और अर्थ दण्ड की सजा सुनाई है। अर्थ दंड की राशि अदा नहीं करने पर पृथक से करवा का आदेश दिया गया है।