मेडिकल स्टोर का लाइसेंस निरस्त: अधिकारियों ने बच्चे को 100 रुपए देकर प्रतिबंधित दवा खरीदने भेजा, बिना पर्ची के दी दवाई…
Last Updated on 7 months by City Hot News | Published: April 18, 2024
सरगुजा// सरगुजा जिले में खाद्य और औषधि प्रशासन ने प्रतापपुर नाके पर संचालित मिश्रा मेडिकल स्टोर की जांच की। अधिकारियों ने 13 साल के बच्चे को 100 रुपए देकर मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित दवा खरीदने के लिए भेजा। बिना डॉक्टर की पर्ची के प्रतिबंधित दवा देने पर मेडिकल संचालक को नोटिस जारी किया गया। जवाब संतोषजनक नहीं मिलने पर लाइसेंस निरस्त कर दिया गया है।
जानकारी के मुताबिक, मेडिकल स्टोर्स में नारकोटिक्स श्रेणी की दवाएं बिना पर्ची के बेचे जाने की शिकायतों पर पुलिस और खाद्य-औषधि प्रशासन की टीम निगरानी कर रही है। प्रतापपुर नाका स्थित मिश्रा मेडिकल स्टोर पर 15 मार्च 2024 को दुकानदार को बिना पर्ची के दवा बेचते पकड़ा गया था।
मेडिकल स्टोर का लाइसेंस किया गया निरस्त।
दुकान से मिली दवा, नोट भी जब्त
इस कार्रवाई के लिए संयुक्त टीम ने एक 13 साल के बच्चे को 100 रुपए का नोट देकर दवा दुकान भेजा गया। नोट का नंबर पहले ही दर्ज कर लिया गया। बच्चा मिश्रा मेडिकल स्टोर से प्रतिबंधित रिलेम 0.5 टैबलेट 7 नग खरीदकर ले आया। उस टेबलेट का लेवल और बैच नंबर परमानेंट मार्कर से मिटा दिया गया था।
जिसके बाद अधिकारियों की टीम दुकान पर पहुंचकर जांच की और 100 रुपए का नोट बरामद कर लिया। दुकान में फार्मासिस्ट कैलाश चंद्र अग्रवाल नहीं मिले। दवा अनाधिकृत व्यक्ति राजेंद्र मिश्रा द्वारा बेचना पाया गया।
नारकोटिक्स दवाओं का नहीं मिला रजिस्टर
मिश्रा मेडिकल स्टोर में नारकोटिक दवा के संबंध में कोई रजिस्टर भी नहीं मिला। नारकोटिक दवा लाने और बेचने के संबंध में भी मेडिकल दुकान संचालक ने कोई वैधानिक दस्तावेज पेश नहीं किया। मेडिकल स्टोर संचालक ने 100 रुपये में बच्चे को सात नग टैबलेट दिया था। 15 गोलियों के पत्ते का एमआरपी 32 रुपए अंकित है।
मेडिकल स्टोर के लाइसेंस की मूल प्रति तत्काल कार्यालय में जमा करने और बची दवाओं को नियमानुसार वापस कर सूचना देने के निर्देश दिए हैं। पहले भी अंबिकापुर में प्रतिबंधित नारकोटिक्स दवा बेचने के मामले में मेडिकल स्टोर संचालकों पर कार्रवाई हो चुकी है।