छत्तीसगढ़ी एक्टर बोला-जमानत ले ली, तू क्या चीज:रेप पीड़िता का आरोप- मनोज ने धमकी दी; गवाही देगी तो तुझे जान से मार दूंगा…

Last Updated on 9 months by City Hot News | Published: March 6, 2024

भिलाई// दुष्कर्म के आरोपी छत्तीसगढ़ फिल्मों के हीरो मनोज राजपूत जमानत पर छूटते ही फिर फंसते नजर आ रहे हैं। आरोप है कि मनोज राजपूत ने दुष्कर्म पीड़िता से गाली-गलौज करते हुए उसे जान से मारने की धमकी दी। उनके खिलाफ भिलाई नगर थाना पुलिस में FIR दर्ज की गई है।

एक्टर मनोज को 13 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूटा है। - Dainik Bhaskar

एक्टर मनोज को 13 दिन पहले पुलिस ने गिरफ्तार किया था। वह कुछ दिन पहले ही जमानत पर छूटा है।

एक्टर और बिल्डर मनोज राजपूत को भिलाई-3 स्थित जीआरपी थाना पुलिस ने 13 दिन पहले गिरफ्तार किया था। उसके ऊपर रेप और अननेचुरल सेक्स का आरोप है। मनोज 3 दिन पहले ही जमानत पर छूटकर जेल से बाहर आए हैं। अब फिर से उनकी जल्द गिरफ्तारी हो सकती है।

कोर्ट में गवाही दी तो जान से मार दूंगा

युवती ने अपनी शिकायत में कहा है कि 4 मार्च को वह दुर्ग न्यायालय में मनोज राजपूत के खिलाफ धारा 164 में बयान दर्ज कराने गई थी। किसी कारण से वहां बयान नहीं हो पाया। इसके बाद वह शाम को सेक्टर-9 स्थित हनुमान मंदिर दर्शन करने के लिए स्कूटी से वहां पहुंची।

आरोप है कि मंदिर के गेट के पास मनोज राजपूत अपनी कार से पहुंचा। उसने विंडो का ग्लास नीचे की और उसे उंगली दिखाते हुए गालियां देने लगा। बोला कि, कहां जा रही है। अगर मेरे खिलाफ कोर्ट में गवाही देगी तो तुझे जान से मार दूंगा। अभी मौका है समझ जा।

युवती ने यह भी आरोप लगाया कि मनोज राजपूत ने कहा कि, पैसा देकर बेल ले ली है तो तू क्या चीज है। मैंने पहले भी बोला था, देख लूंगा तेरे को… इसके बाद वो कार को तेजी चलाता हुआ चला गया। इसके बाद युवती ने अपने पिता को कॉल कर जानकारी दी और थाने पहुंचकर FIR दर्ज कराई।

गांव के जीरो शहर में हीरो फिल्म के निर्माता, निर्देश और हीरो हैं मनोज राजपूत

गांव के जीरो शहर में हीरो फिल्म के निर्माता, निर्देश और हीरो हैं मनोज राजपूत

बलात्कार और पाक्सो एक्ट में गया था जेल

मनोज पर आरोप है कि उसने 29 साल की युवती को शादी का झांसा देकर उससे दुष्कर्म किया। वह पिछले 12 साल से शारीरिक संबंध बना रहा था। युवती उस समय नाबालिग थी। यह भी आरोप लगाया कि मनोज ने लड़की से कई बार अप्राकृतिक संबंध भी बनाए।

इस शिकायत पर पुलिस ने मनोज के खिलाफ धारा 376, 377, 506 और पाक्सो के तहत मामला दर्ज किया था। पुलिस ने मनोज को गिरफ्तार कर कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया था। जेल से वह 3 दिन पहले ही जमानत पर बाहर आया है।

युवती के पिता को बाउंसर से पिटवाया

युवती और उसके परिवार की शिकायत पर मनोज राजपूत के खिलाफ ये तीसरा मामला दर्ज हुआ है। सबसे पहला मामला दुर्ग के मोहन नगर थाने में दर्ज है। पीड़िता के पिता के साथ मनोज राजपूत ने एमआर लेआउट स्थित अपने ऑफिस में मारपीट की थी। अपने बाउंसरों को बोलकर युवती के पिता को जमकर पिटवाया था।