नाबालिग का अपहरण और रेप:कोर्ट ने दोषी युवक और उसका सहयोग करने वाली मां को सुनाई आजीवन कारावास की सजा
Last Updated on 9 months by City Hot News | Published: February 22, 2024
बलौदाबाजार// बलौदाबाजार जिला कोर्ट ने नाबालिग लड़की का अपहरण कर उससे रेप करने वाले दोषी को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। उसकी मां को भी रेप की घटना में सहयोग करने का दोषी पाया गया है। उसे भी आजीवन कारावास की सजा सुनाई गई है।
मामला लवन थाना क्षेत्र का है। मनोज राजपूत (18) नाम के युवक ने नाबालिग लड़की से इंस्टाग्राम के जरिए दोस्ती की और फिर उसे अपने प्रेम जाल में फंसा लिया। मनोज उत्तर प्रदेश के कासगंज जिले के ग्राम नगला खिमानी का रहने वाला है, उसने लड़की को बहला-फुसलाकर वहीं बुलाया। मनोज की मां काजल राजपूत (45) ने भी नाबालिग से फोन पर बात की और अपने साथ घर के जेवर और पैसा लाने के लिए कहा।
कोर्ट ने दोषियों को सुनाई उम्रकैद की सजा।
नाबालिग मां-बेटे के झांसे में आकर घर से भागी
नाबालिग दोनों की बातों में आकर अपने घर में रखे सोने-चांदी के जेवर और नगद लेकर 4 जुलाई 2023 को पहले रायपुर आई। फिर यहां से बिलासपुर पहुंची। बिलासपुर से ट्रेन में बैठकर लड़की मथुरा पहुंची। यहां युवक और उसकी मां उसे लेकर अपने गांव नगला खिमानी थाना सुन्नगढ़ी यूपी पहुंचे।
युवक ने अपने घर ले जाकर किया यौन शोषण
अपने घर लाकर युवक लड़की से लगातार रेप करता था, जिसमें उसकी मां काजल राजपूत उसका साथ देती रही। इधर पीड़िता के माता-पिता ने थाने में बेटी की गुमशुदगी का मामला दर्ज कराया था। पुलिस जांच के बाद 10 जुलाई 2023 को आरोपी तक पहुंची। आरोपी मनोज राजपूत को गिरफ्तार कर उसके पास से लड़की को रेस्क्यू कर लिया गया। लवन थाने के सहायक उप निरीक्षक जीवनलाल वर्मा ने कोर्ट में अभियोग पत्र पेश किया।
जिला एवं सत्र न्यायालय बलौदाबाजार।
8 गवाहों का बयान दर्ज
सरकारी अधिवक्ता समीर अग्रवाल ने बताया कि कोर्ट में 8 गवाहों का बयान दर्ज कराया गया। सुनवाई के दौरान सबूतों के मद्देनजर मनोज राजपूत और उसकी मां काजल राजपूत को नाबालिग के अपहरण और रेप का दोषी पाया गया। कोर्ट ने दोनों को आजीवन कारावास और जुर्माने की सजा सुनाई।
इन धाराओं में इतनी सजा हुई
दोषी मनोज राजपूत को धारा 363 में 5 साल और 5 हजार रुपए जुर्माना, धारा 366 में 10 साल और 5 हजार रुपए जुर्माना और धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई गई।वहीं दोषी काजल राजपूत को धारा 363 में 5 साल की जेल और 5000 रुपए का जुर्माना, धारा 366 में 10 साल की जेल और 5000 रुपए का जुर्माना और धारा 6 पॉक्सो एक्ट में आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए के जुर्माने की सजा सुनाई।