पूर्व डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर को 4 साल की सजा: CBI ने रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा था, लाइसेंस रिन्यू करने मांगे थे 22 हजार…

Last Updated on 10 months by City Hot News | Published: January 30, 2024

रायपुर// छत्तीसगढ़ में पूर्व डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार नायक को 10 हजार रिश्वत लेने के मामले में कोर्ट ने 4 साल की सजा सुनाई है। दरअसल 7 अप्रैल 2016 को डिप्टी चीफ लेबर कमिश्नर के पद पर रहते हुए प्रफुल्ल नायक ने कलकत्ता की हिंदुस्तान इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन कंपनी के लेबर लाइसेंस को रिन्यू करने के लिए 22 हजार रिश्वत मांगी थी।

इस मामले पर मंगलवार को सुनवाई के बाद सीबीआई स्पेशल कोर्ट की न्यायधीश ममता पटेल ने आरोपी प्रफुल्ल नायक को सजा सुनाते हुए 10 हजार रुपए आर्थिक जुर्माने भी लगाया है। सुनवाई के बाद आरोपी को रायपुर के सेंट्रल जेल भेज दिया गया है।

रजत कुमार श्रीवास्तव विशेष लोक अभियोजक CBI छत्तीसगढ़।

रजत कुमार श्रीवास्तव विशेष लोक अभियोजक CBI छत्तीसगढ़।

CBI के विशेष लोक अभियोजक रजत कुमार श्रीवास्तव ने बताया कि सीबीआई की टीम ने चीफ लेबर कमिश्नर प्रफुल्ल कुमार नायक को रिश्वत लेते गिरफ्तार किया था। उनके खिलाफ चार्ट शीट फाइल की गई थी। सभी गवाहों और अंतिम तर्क के बाद न्यायालय ने फैसला सुनाया है।

सीबीआई ने किया था ट्रैप

​​​​​​इस संबंध में कंपनी की ओर से सीबीआई के कार्यालय में शिकायत की गई। शिकायत सही पाए जाने के बाद सीबीआई की टीम ने अधिकारी को रंगे हाथ पकड़ने के लिए एक टीम का गठन किया था। प्रफुल्ल कुमार नायक को रंगे हाथ पकड़ने लिए रिश्वत के लिए पहली किश्त के रूप में 10 हजार रुपए दिए गए।

उन नोटों पर सीबीआई की टीम ने पहले से फिलिथिन पाउडर लगा रखा था। जैसे ही उसने रिश्वत लिया, तो टीम ने पकड़ लिया। दोनों हाथों को पानी में डुबोया गया और उनके हाथ लाल हो गए। जिसके बाद सीबीआई ने प्रफुल्ल नायक के खिलाफ एफआईआर दर्ज की और कोर्ट में 16 जनवरी 2016 को अभियोग प्रस्तुत किया था।