किरणमयी नायक बनी रहेंगी महिला आयोग की अध्यक्ष: छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट ने पद से हटाने के आदेश पर लगाई रोक; सुरक्षा देने के निर्देश…

Last Updated on 11 months by City Hot News | Published: December 20, 2023

बिलासपुर// छत्तीसगढ़ हाईकोर्ट से भाजपा सरकार को बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने महिला आयोग की अध्यक्ष किरणमयी नायक को पद से हटाने के आदेश पर रोक लगा दी है। साथ ही उन्हें सुरक्षा मुहैया कराने के भी निर्देश दिए हैं। मामले की सुनवाई बुधवार को जस्टिस एनके चंद्रवंशी की सिंगल बेंच में हुई।

सत्ता परिवर्तन होते ही 15 दिसंबर को शासन ने सभी राजनीतिक नियुक्तियों को निरस्त करने का आदेश जारी किया था। इसमें सभी आयोग और मंडल के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्तियां शामिल थीं। आदेश के खिलाफ अध्यक्ष किरणमयी नायक ने पूर्व महाधिवक्ता सतीश चंद्र वर्मा के माध्यम से हाईकोर्ट में याचिका दायर की थी।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में स्थगन आदेश दिया है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में स्थगन आदेश दिया है।

3 साल बढ़ाया गया था कार्यकाल

पूर्ववर्ती कांग्रेस सरकार ने किरणमयी नायक को तीन साल के लिए नियुक्ति दी थी। फिर उनका कार्यकाल जुलाई में समाप्त हो गया, तब उन्हें दोबारा तीन साल के लिए नियुक्ति दी गई है। याचिका में कहा गया है कि उनकी नियुक्ति को निरस्त करने का अधिकार सामान्य प्रशासन विभाग को नहीं है।

सुनवाई के दौरान हाईकोर्ट ने उनके पक्ष में स्थगन आदेश दिया है। साथ ही राज्य शासन को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। कोर्ट ने उन्हें पहले की तरह सुरक्षा व्यवस्था मुहैया कराने के निर्देश भी दिए हैं। केस में राज्य शासन की तरफ से अतिरिक्त महाधिवक्ता राघवेंद्र प्रधान और वकील राहुल झा उपस्थित हुए।