ट्रेन में ज्वलनशील सामान रखने वालों की अब खैर नहीं: रेलवे चला रहा जागरूकता अभियान, नियम तोड़ने वालों पर की जा रही कार्रवाई…

कोरबा// ट्रेन में यात्रा के दौरान ज्वलनशील पदार्थ (inflammable substances) साथ रखने वालों पर अब कड़ी कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कोरबा रेलवे स्टेशन पर जागरूकता अभियान भी चलाया गया। जो लोग ऐसा करते हुए पाए गए, उन पर रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई भी की गई।

रेलवे ने हिदायत दी है कि हाल की घटनाओं से सबक लेते हुए ट्रेन में ज्वलनशील सामग्री लाने-ले जाने वालों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। रेलवे इसे लेकर लगातार निगरानी कर रहा है। कोरबा में भी रेलवे पुलिस ने इसे लेकर लोगों को जागरूक किया है।

कोरबा रेलवे स्टेशन।

कोरबा रेलवे स्टेशन।

रेल अधिनियम के तहत कार्रवाई

आरपीएफ थाना प्रभारी आर एस चंद्रा ने बताया कि ट्रेन में अगर कोई यात्री केरोसिन, गैस सिलेंडर और विस्फोटक सामान का परिवहन करते पकड़ा गया, तो उसके खिलाफ रेल अधिनियम की धारा 107 के तहत कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए रेलवे पुलिस सजग है और स्टेशन पर जांच के दौरान जन जागरूकता अभियान भी चला रही है। ट्रेनों में पिछले कुछ दिनों से लगातार आग लगने की घटनाएं सामने आई हैं, इसे लेकर रेलवे पुलिस काफी सख्ती बरत रही है।