सीरीज वाले पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण पर प्रतिबंधित, पटाखे फोड़ने 2 घंटे की अवधि निर्धारित…
Last Updated on 1 year by City Hot News | Published: November 10, 2023
कोरबा (CITY HOT NEWS)/// /जिले में दीपावली, छठ पूजा, गुरु पर्व तथा क्रिसमस एवं नव वर्ष के अवसर पर केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग सुनिश्चित करने कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने परिपत्र जारी किया है। इन पर्वों में अलग-अलग समय में पटाखों को फोड़ने की अवधि 2 घंटे निर्धारित किया गया है। परिपत्र में कहा गया है कि जिले में केवल हरित पटाखों का विक्रय एवं उपयोग सुनिश्चित किया जाए। पटाखे फोड़ने के लिए दीपावली में रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक, छठ पूजा में प्रातः 6 बजे से प्रातः 8 बजे तक, गुरु पर्व में रात्रि 8 बजे से रात्रि 10 बजे तक और नववर्ष-क्रिसमस में रात्रि 11.55 बजे से रात्रि 12.30 बजे तक समय निर्धारित किया गया है।
कलेक्टर श्री सौरभ कुमार ने छत्तीसगढ़ शासन आवास एवं पर्यावरण विभाग मंत्रालय रायपुर द्वारा जारी निर्देशों के परिपालन में पुलिस अधीक्षक, अनुविभागीय अधिकारी राजस्व, आयुक्त, नगर पालिक निगम, सिटी मजिस्ट्रेट को परिपत्र जारी कर उच्चतम न्यायालय एवं नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल, प्रिंसिपल बेंच नई दिल्ली द्वारा पटाखों के उपयोग के संबंध दिए गए निर्देशों का कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश दिए है।
परिपत्र में कहा गया है कि कम प्रदूषण उत्पन्न करने वाले इम्प्रूव्ड एवं हरित पटाखों की बिक्री केवल लाईसेंस्ड ट्रेडर्स द्वारा की जा सकेगी। केवल उन्हीं पटाखों को उपयोग के लिये बाजार में बेचा जा सकेगा, जिनसे उत्पन्न ध्वनि का स्तर निर्धारित सीमा के भीतर हो। सीरीज पटाखे अथवा लड़ियों की बिक्री, उपयोग एवं निर्माण प्रतिबंधित किया गया है। पटाखे के ऐसे निर्माताओं का लाईसेंस भी रद्द करने के निर्देश दिये गये है, जिनके द्वारा पटाखों में लिथीयम, आर्सेनिक, एन्टिमनी, लेड एवं मर्करी का उपयोग किया गया है। ऑनलाईन अर्थात ई-व्यापारिक वेबसाईटों जैसे फ्लिपकार्ट, अमेजॉन आदि से पटाखों की बिक्री प्रतिबंधित रहेगा।