मतगणना दिवस पर मतगणना क्षेत्र में स्थित मदिरा दुकानें रहेंगी बंद, जिला दण्डाधिकारी ने जारी किए आदेश…
Last Updated on 1 year by City Hot News | Published: November 10, 2023
कोरबा (CITY HOT NEWS)/// कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री सौरभ कुमार ने विधानसभा चुनाव 2023 के तहत मतगणना दिवस 03 दिसंबर 2023 (रविवार) को मतगणना क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी मदिरा दुकाने, विदेशी मदिरा दुकाने, होटलबार, क्लब आदि जैसे- एफएल 1 (घघ), एफएल 1 (घघ कम्पोजिट), सी.एस.-2 (घघ), सी.एस.-2 (घघ कम्पोजिट), एफएल 2,3,3 (क,ख,ग) 4,4(क),5,5(क) 6,7,8,9,9(क) एवं सीएस-1(ख), सी.एस. 1-ग, एफत्रएल.10, 10(क)(ख) को पूर्णतः बंद रखे जाने के आदेश दिए हैं।
छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव 2023 संबंधी कार्य निर्विघ्न एवं निष्पक्षतापूर्वक संपन्न कराने के उद्देश्य से मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी छत्तीसगढ़ के निर्देश अनुरुप कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ़ने छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम 1915 की धारा 24 की उप धारा (1) में प्रदत्त शक्तियों का उपयोग करते हुए मतगणना दिवस पर पूर्णतः शुष्क दिवस घोषित करते हुए मतगणना स्थल आईटी कॉलेज झगरहा क्षेत्र के विभिन्न देशी/विदेशी/कम्पोजिट/प्रीमियम/एफएल 3, 3ए मद्यभाण्डागार को पूर्णतः बंद रखे जाने हेतु निर्देश जारी किया गया है। जिसके अंतर्गत देशी मदिरा दुकान में तुलसीनगर वार्ड, देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान आईटीआई रामपुर, देशी मदिरा दुकान कोरबा, देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान दादर, देशी मदिरा दुकान दादर, देशी मदिरा दुकान लालघाट, देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान रूमगरा, देशी मदिरा दुकान मुड़ापार, देशी मदिरा दुकान सर्वमंगला, देशी मदिरा दुकान लाटा, देशी मदिरा दुकान गोपालपुर, देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान गेवरा, देशी मदिरा दुकान बांकीमोंगरा, देशी कम्पोजिट मदिरा दुकान भैरोताल शामिल हैं। इसी प्रकार विदेशी मदिरा दुकानों में टीपी नगर, निहारिका, कोरबा, लालघाट, मुड़ापार, लाटा, गोपालपुर, गेवरा, बांकीमोंगरा, सर्वमंगला तथा प्रीमियम निहारिका शामिल हैं। एफएल3,3ए होटल बार अंतर्गत रिशु बार कोसाबाड़ी कोरबा, होटल-बार सेंटरपॉइंट टीपीनगर कोरबा, होटल-बार सत्कार कोरबा, होटल रितुराज जमनीपाली, ए वन नाईट क्लब टीपी नगर एवं भण्डारण भाण्डागार अंतर्गत पम्प हाउस दशहरा मैदान कोरबा शामिल हैं।
साथ ही जारी आदेश के अंतर्गत उपरोक्त देशी/विदेशी मदिरा दुकानों के अतिरिक्त जिले के शेष अन्य मदिरा दुकानें व बार को खुली रखने एवं मदिरा बेचने व परोसने की अनुमति प्रदान की गई है।