DJ और पावर जोन बजा तो होगा राजसात: हाईकोर्ट की सख्ती के बाद गाइडलाइन जारी, 40 डीजे-धुमाल जब्त, नवरात्रि पर भी रहेगी सख्ती…
Last Updated on 1 year by City Hot News | Published: October 17, 2023
बिलासपुर// बिलासपुर हाईकोर्ट के आदेश के बाद नवरात्र त्योहार को लेकर जिला प्रशासन ने डीजे-धुमाल संचालकों के लिए गाइडलाइन जारी किया है। नवरात्रि में तेज आवाज में डीजे-पावर जोन बजाने पर जब्त कर कुर्की की कार्रवाई की जाएगी। गणेशोत्सव के दौरान 40 डीजे जब्त किया गया था।
एसपी संतोष सिंह ने बताया कि नवरात्र पर्व के दौरान डीजे बजाने वाले वाहनों को भी जब्त कर परिवहन विभाग को सौंप दिया जाएगा। पुलिस ने दूसरे जिले और बाहरी राज्यों से आने वाले डीजे-धुमाल को रोकने और जब्त करने की कार्रवाई शुरू कर दी है।
हिर्री पुलिस ने सोमवार को डीजे-धुमाल लेकर जा रहे वाहन को जब्त किया है।
दुर्गोत्सव समिति के पदाधिकारियों को चेतावनी
एसपी सिंह ने बताया कि गणेश विसर्जन के बाद दुर्गोत्सव समिति के पदाधिकारियों की बैठक ली गई। जिसमें उन्हें शासन के निर्देशों की जानकारी और गाइडलाइन का पालन करने की हिदायत दी गई है। नियमों का पालन नहीं करने पर सख्ती से कार्रवाई की जाएगी।
अब तक 40 डीजे जब्त, कार्रवाई जारी
पुलिस ने गणेशोत्सव पर्व के दौरान 40 डीजे-धुमाल को जब्त किया था। सोमवार को हिर्री पुलिस ने 2 डीजे वाहन को जब्त कर कोलाहल अधिनियम के तहत कार्रवाई की है। दुर्गोत्सव के दौरान जब्त किए जाने वाले डीजे को राजसात यानी कुर्क किया जाएगा।
विसर्जन के नाम पर उत्पात करने वालों पर रहेगी नजर
पुलिस ने अब ध्वनि प्रदूषण फैलाने वालों के अलावा रैली निकालकर उत्पात, हंगामा और विवाद करने वालों पर सख्ती से कार्रवाई करने का मूड बना लिया है। विसर्जन और रैली के दौरान नशे में रहने वाले लोगों को पुलिस पकड़ेगी और उन पर सख्त कार्रवाई भी करेगी।
गणेशोत्सव के दौरान जब्त डीजे को राजसात करने की प्रक्रिया शुरू कर दी है।
अधिक आवाज पर होगी कार्रवाई
जिले में सभी डीजे संचालकों को रात 10 बजे से सुबह 6 बजे तक डीजे का शोर नहीं करने निर्देश दिया गया है। शासन के निदेर्शों का पालन नहीं करने वालों के डीजे जब्त कर लिए जाएंगे। सभी डीजे-धुमाल संचालकों को एक निश्चित डेसिबल में ही साउंड बजाने के निर्देश मिले हैं।
6 लाख का जुर्माना, राजसात की प्रक्रिया शुरू
गणेश विसर्जन के दौरान 38 मोबाइल डीजे पर कार्रवाई की गई थी। इन पर पुलिस और यातायात विभाग ने कोलाहल अधिनियम एवं मोटर व्हीकल एक्ट की धाराओं के तहत 5 लाख 70 हजार रुपए से अधिक का जुर्माना लगाया था। इन जब्त डीजे को राजसात करने की प्रक्रिया भी शुरू कर दी गई है।
डीजे के साथ ही धुमाल को भी जब्त करने की कार्रवाई जारी है।
वाहनों को मोडिफाइड करने वालों पर होगी कार्रवाई
कुछ समय पहले परिवहन विभाग ने स्पष्ट आदेश निकाला था कि, डीजे वाहनों को मोडिफाइड कर या उसके साथ छेड़छाड़ कर चलाने वालों पर भी कार्रवाई की जाएगी। जिले के किसी भी क्षेत्र में आगामी दिनों में किसी भी प्रकार के पावर जोन डीजे, लेजर, रंगीन लाइट, धुमाल और अन्य ध्वनि विस्तारक यंत्रों का प्रयोग प्रतिबंधित रहेगा।
किसी भी प्रकार से बिना अनुमति ध्वनि विस्तारक यंत्रों के प्रयोग, समय सीमा का उल्लंघन, तय ध्वनि सीमा का उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।