
सरगुजा// सरगुजा में पुलिस आरक्षक से जमीन का सौदा कर ग्रामीण ने दस साल पहले एग्रीमेंट किया और दो लाख रुपये ले लिये। पैसे लेने के बाद भूू स्वामि ने रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया और आरक्षक के पैसे भी नहीं लौटाए। मामले में शिकायत पर कोतवाली पुलिस ने ठगी का अपराध दर्ज किया है।
जानकारी के मुताबिक, पुलिस लाईन अंबिकापुर में पदस्थ आरक्षक संदीप कुमार कश्यप ने कोतवाली थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई हे कि उसने वर्ष 2016 में दरिमा थाना क्षेत्र के भंवर साय से जमीन खरीदने का सौदा किया था।
भंवर साय ने पैसों की जरूरत होने पर करमीटिकरा में स्थित खसरा क्रमांक 2465/61 में से रकबा 0.600 हेक्टेयर जमीन दो लाख रुपये में बेचने का सौदा किया। 14 जुलाई 2016 को भूमि विक्रय करने हेतु अनुबंध पत्र उप पंजियक रजिस्ट्री कार्यालय में तैयार किया गया है।
पैसे लेकर किया अनुबंध, रजिस्ट्री करने से इनकार संदीप कुमार कश्यप ने अनुबंध के दौरान भंवर साय को एक लाख 95 हजार रुपये नगद दे दिया। पैसे लेने के बाद भंवर साय रजिस्ट्री करने के लिए टाल मटोल करता रहा। 11 जूून को संदीप कुमार कश्यप ने भंवर साय से मुलाकात कर जमीन की रजिस्ट्री करने के लिए कहा। रजिस्ट्री नहीं करने की स्थिति में पैसे वापस करने की मांग की।
भंवर साय ने आरक्षक से विवाद करते हुए जमीन की रजिस्ट्री करने से इनकार कर दिया और पैसे भी लौटाने से मना कर दिया। इसकी शिकायत आरक्षक ने कोतवाली थाने में की।
मामले में कोतवाली पुलिस ने भंवर साय के खिलाफ धारा 318;4द्ध के तहत अपराध दर्ज कर लिया है। पुलिस मामले की जांच कर रही है।

