पुलिस ने पकड़े एक नंबर के दो ट्रेलर: टैक्स चोरी के लिए एक वाहन के नंबर प्लेट कई गाड़ियों में लगाकर चलाते हैं ट्रांसपोर्टर…
Last Updated on 1 year by City Hot News | Published: June 13, 2023
- ट्रेलर के पीछे भी एक ही नंबर प्लेट लगी है।
भिलाई// छत्तीसगढ़ के दुर्ग जिले में RTO टैक्स चोरी का एक बड़ा मामला सामने आया है। यहां ट्रक मालिक एक गाड़ी का नंबर प्लेट कई गाड़ियों में लगाकर चला रहे हैं। इसका खुलासा तब हुआ जब दुर्ग पुलिस ने एक नंबर के दो-दो ट्रेलर को एक साथ पकड़ा। पुलिस दोनों ट्रेलर को पकड़कर थाने ले आई है। मोटर मालिक से दोनों ट्रकों के कागज मंगाए गए हैं।
भिलाई तीन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक उन्हें सूचना मिली थी कि ट्रांसपोर्ट नगर में गुरु कृपा ट्रांसपोर्ट कंपनी का मालिक एक ट्रेलर का नंबर कई ट्रेलर में लगाकर चला रहा है। सूचना मिलते ही पुलिस की टीम डबरापारा ट्रांसपोर्ट नगर मंदिर के पास पहुंची। उन्होंने देखा कि वहां दो ट्रेलर खड़े हैं। दोनों ट्रेलर का नंबर CG 04 JC 7212 है। ट्रक मालिक का पता करने पर पता चला कि दोनों ट्रक किसी दादा रेडिएटर नाम के व्यक्ति के हैं।
पुलिस ने काफी लोगों से पूछा, लेकिन वह न तो ट्रेलर का मालिक आया और न ड्राइवर। इसके बाद पुलिस ने फोन करके दूसरे ट्रक ड्राइवर को बुलाया और दोनों ट्रेलर को पुरानी भिलाई थाने में ले जाकर खड़ा करा दिया है। पुलिस का कहना है कि उन्होंने ट्रेलर को जब्त कर लिया है। मालिक को सूचना देकर उसके दस्तावेज मंगाए गए हैं। जांच के बाद जो भी कमी पाई जाएगी उसके मुताबिक कार्रवाई की जाएगी।
परिवहन टैक्स चोरी करने के लिए करते हैं ऐसा
भिलाई तीन पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक मोटर मालिक ऐसा परिवहन टैक्स चोरी करने के लिए करते हैं। वो एक ही कंपनी, रंग और मॉडल के ट्रक और ट्रेलर खरीद लेते हैं। इसके बाद एक ट्रक के नंबर के परमिट का टैक्स पे करते हैं और बाकी का परमिट सरेंडर कर देते हैं। इसके बाद उस एक ट्रक का नंबर अपनी अन्य गाड़ियों में लगाकर उससे माल ढुलाई करते हैं। इस तरह से वो एक गाड़ी का परिवहन टैक्स भरते हैं और बाकी गाड़ियों को खड़ा दिखा देते हैं।
पुरानी भिलाई पुलिस स्टेशन।
अपराध को भी मिलता है बढ़ावा
कई बार पुलिस को सूचना मिलती है कि फला नंबर के ट्रक ने दुर्घटना करके किसी की जान ले ली और चालक ट्रक लेकर फरार हो गया है। इस तरह एक नंबर प्लेट कई ट्रक में लगा होने से ट्रक मालिक दूसरे ट्रक का सीसीटीवी फुटेज या टोल टैक्स की रसीद दिखाकर कानून व कोर्ट को गुमराह कर सकता है कि उसका ट्रक तो दुर्घटना के समय दूसरी जगह पर था। उसकी गाड़ी ने कोई दुर्घटना की ही नहीं है।