2000 के नोट से जुड़ी याचिका लेकर SC पहुंचे अश्विनी: बिना पहचान प्रमाण के नोट जमा करने को चुनौती दी, HC ने याचिका खारिज कर दी थी…
Last Updated on 1 year by City Hot News | Published: May 31, 2023
नई दिल्ली// BJP नेता और एडवोकेट अश्विनी उपाध्याय 2000 रुपए के नोट बदलने से जुड़ी याचिका लेकर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए हैं। अश्विनी ने अपनी याचिका में बिना किसी पहचान प्रमाण के ₹2000 के नोट बदलने की अनुमति को चुनौती दी है। दो दिन पहले हाईकोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया था। चीफ जस्टिस सतीश चंद्र शर्मा और जे सुब्रमण्यम प्रसाद की बेंच ने ये फैसला सुनाया था।
पूरा मामला समझें…
RBI ने 19 मई को 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेने का ऐलान किया था। इसके तीन बाद यानी 23 मई से देशभर के बैंकों में इस नोट को बदलने की प्रोसेस शुरू हो गई। लोग बैंकों में अपने नोट बदलने के लिए पहुंच रहे हैं। RBI ने 30 सितंबर तक 2000 के नोट बदलने या अकाउंट में जमा कराने को कहा है।
रिजर्व बैंक ने अपने सर्कुलर में कहा है कि वो 2000 का नोट सर्कुलेशन से वापस लेगा, लेकिन मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। RBI ने बताया था कि ‘क्लीन नोट पॉलिसी’ के तहत रिजर्व बैंक ने यह फैसला किया है। लोग किसी भी बैंक में एक बार में 10 नोट बदलवा सकते हैं, जबकि डिपॉजिट की कोई लिमिट नहीं है।
2016 में मार्केट में आया था 2000 का नोट
2 हजार का नोट नवंबर 2016 में मार्केट में आया था। तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 500 और 1000 के नोट बंद कर दिए थे। इसकी जगह नए पैटर्न में 500 का नया नोट और 2000 का नोट जारी किया गया था। जब पर्याप्त मात्रा में दूसरे डिनॉमिनेशन के नोट उपलब्ध हो गए तो 2018-19 में 2000 के नोटों की छपाई बंद कर दी गई थी।