मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर किसी प्रकार की मतयाचना/प्रचार प्रतिबंधित
Last Updated on 2 hours by City Hot News | Published: February 8, 2025
- मतदान केन्द्रों की 100 मीटर परिधि के भीतर मोबाइल फोन ले जाना, उपयोग प्रतिबंधित
- मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर किसी प्रकार की मतयाचना-प्रचार रहेगी प्रतिबंधित
- कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजीत वसंत ने किए आदेश जारी
कोरबा (CITY HOT NEWS)//// छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग द्वारा नगरीय निकाय आम निर्वाचन कार्यक्रम की घोषणा उपरांत आदर्श आचरण प्रभावशील है। राज्य निर्वाचन आयोग के आदेश के तहत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी श्री अजीत वसंत ने निर्वाचन प्रक्रिया के दौरान शांति व्यवस्था बनाये रखने हेतु प्रतिबंधात्मक आदेश जारी किए है। उन्होंने मतदान दिवस 11 फरवरी को कोरबा जिलें में मतदान प्रातः 08 बजे से अपरान्ह 05 बजे तक मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व से मतदान दिवस तक सार्वजनिक सभा, रैली एवं रोड़ शो एवं लाउडस्पीकर के माध्यम से प्रचार-प्रसार प्रतिबंधित किया है।
श्री अजीत वसंत कलेक्टर एवं जिला दण्डाधिकारी ने आदेश पारित किया है कि जिलें के नगरीय निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति घातक अस्त्र-शस्त्र जैसे बंदूक, पिस्टल, रायफल, रिवाल्वर, तलवार, फरसा, भाला, लाठी, चाकू, छूरा, कुल्हाडी, बरछी, गुप्ती, त्रिशूल, खुकर, सांग एवं बल्लम अन्य प्रकार के घातक हथियार तथा विस्फोटक सामग्री लेकर किसी भी सार्वजनिक स्थान आम सड़क रास्ता सार्वजनिक सभाओं एवं अन्य स्थानों पर लेकर नही चलेगा। कोई भी राजनीतिक दल या व्यक्ति सशस्त्र जुलूस नहीं निकलेगा और न ही आपत्तिजनक पोस्टर वितरित करेगा। बल्क एस. एम. एस. एवं फोन कॉल करना भी प्रतिबंधित रहेगा। यह आदेश उन शासकीय अधिकारियों, कर्मचारियों पर लागू नहीं होगा जिन्हें अपने कार्य संपादन के लिए लाठी या शस्त्र रखना आवश्यक है। यह आदेश उन शासकीय कर्मचारियों पर भी लागू नही होगा जिन्हें चुनाव व मतदान के दौरान कानून व्यवस्था बनाये रखने के लिए पुलिस अधिकारी नियुक्त किया गया है। यह आदेश उन व्यक्तियों पर भी लागू नहीं होगा जिन्हें शारीरिक दुर्बलता, वृद्धावस्था तथा निःशक्त होने के कारण सहारे के रूप में लाठी रखना आवश्यक होता हैं। नगरीय निकाय निर्वाचन 2025 अंतर्गत नगरीय निकाय क्षेत्रों में मतदान हेतु नियत तिथि 11 फरवरी को मतदान समाप्ति के समय से 48 घण्टे पहले एवं एक दिन बाद तक अर्थात् 09 फरवरी शाम 05 बजे से 12 फरवरी तक समूह में या 05 से अधिक व्यक्तियों को एक साथ इकट्ठा होने / आने-जाने की अनुमति नहीं होगी। कोरबा जिलें के नगरीय निकाय क्षेत्रों के अंतर्गत कोई भी व्यक्ति या व्यक्तियों का समूह न तो कोई सभा करेगा, न कोई रैली या जुलूस निकाल सकेगा, न ही कोई धरना देगा। प्रचार/ मतयाचना हेतु लाउडस्पीकर का उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। मतदान दिवस को मतदान केन्द्रों के 100 मीटर के भीतर किसी प्रकार की मतयाचना / प्रचार प्रतिबंधित रहेगी। मतदान केन्द्रों की 100 मीटर परिधि के भीतर मोबाइल / फोन ले जाना / उपयोग प्रतिबंधित रहेगा। इस आदेश का उल्लंघन करने वाले समूह / व्यक्ति के विरूद्ध कार्यवाही की जाएगी। अतः यह आदेश निर्वाचन समाप्ति तक प्रभावशील रहेगा।