शादी का झांसा देकर युवती का दैहिक शोषण, गर्भपात भी कराया…आरोपी गिरफ्तार..जेल दाखिल

Last Updated on 1 week by City Hot News | Published: December 30, 2024

सरगुजा// सरगुजा में साथ पढ़ने वाली आदिवासी युवती को युवक ने शादी का झांसा दिया और करीब पांच सालों तक दैहिक शोषण किया। युवती के गर्भवती हो जाने पर युवक ने उसका गर्भपात भी कराया। युवक शादी से मुकर गया तो युवती ने मामले की रिपोर्ट गांधीनगर थाने में दर्ज कराई। गांधीनगर पुलिस ने आरोपी युवक को गिरफ्तार कर लिया है।

जानकारी के मुताबिक, बलरामपुर जिले के बरियों निवासी राहुल सिंह से पीड़ित युवती की जान-पहचान साथ पढ़ने के दौरान हुई थी। वर्ष 2017 में राहुल सिंह ने युवती से मोबाइल नंबर लेकर उससे बातचीत शुरू की एवं उसे शादी का झांसा दिया। 15 अक्टूबर 2017 को राहुल सिंह युवती को अपने किराए के मकान सुभाषनगर, अंबिकापुर में ले गया एवं उसके साथ रेप किया।

प्रिग्नेंट होने पर कराया एबार्सन युवती ने शिकायत में बताया है कि राहुल सिंह शादी का झांसा देकर उसके साथ संबंध बनाता रहा। वर्ष 2021 में युवती प्रिग्नेंट हो गई तो उसे दवा खिलाकर राहुल सिंह ने एबार्सन करा दिया। 21 अगस्त 2024 तक राहुल सिंह ने पीड़िता के साथ संबंध बनाए। फिर वह शादी करने से मुकर गया।

पीड़िता ने मामले रिपोर्ट 30 अक्टूबर 2024 को गांधीनगर थाने में दर्ज कराई। गांधीनगर पुलिस ने मामले में धारा 81, 88 बीएनएस एवं एसटी/एससी एक्ट की धारा 3(2)(ट) का अपराध पंजीबद्ध किया। गांधीनगर थाना प्रभारी मोरध्वज देशमुख ने बताया कि पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज होने के बाद फरार आरोपी राहुल सिंह (27) को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे न्यायिक अभिरक्षा में जेल भेज दिया गया है।

नाबालिग को भगाकर रेप का आरोपी गिरफ्तार एक अन्य मामले में उदयपुर थानाक्षेत्र से नाबालिग छात्रा को भगाकर ले जाने एवं उससे रेप करने के आरोपी युवक को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। छात्रा 22 दिसंबर को सहेलियों के साथ उदयपुर बाजार गई थी एवं वापस नहीं लौटी। छात्रा की मां ने गुमशुदगी की रिपोर्ट उदयपुर थाने में दर्ज कराई थी।

उदयपुर पुलिस ने छात्रा को ग्राम जजगी निवासी युवक जलेश्वर के घर से बरामद किया। किशोरी ने बताया कि युवक ने शादी का झांसा देकर उसके साथ रेप किया। पुलिस ने आरोपी जलेश्वर को गिरफ्तार कर उसके खिलाफ धारा 137, 64(2)(ड) बीएनएस एवं पॉक्सो एक्ट की धारा 4, 6 के तहत कार्रवाई कर आरोपी को कोर्ट में पेश किया, जहां से उसे जेल भेज दिया गया है।