जिला प्रशासन ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले 18 मृतकों के परिजनों के लिए स्वीकृत की 4-4 लाख रुपए की सहायता राशि…

Last Updated on 2 years by City Hot News | Published: April 27, 2023

  • आरबीसी 6-4 के तहत कुल 18 प्रकरणों में कुल 72 लाख रुपए की राशि हुई स्वीकृत

कोरबा(CITY HOT NEWS)// -कलेक्टर श्री संजीव झा की पहल पर जिला प्रशासन ने प्राकृतिक आपदा में जान गंवाने वाले 18 प्रकरणों में मृतकों के परिजनों को चार-चार लाख रुपए की क्षतिपूर्ति सहायता राशि स्वीकृत की है। कटघोरा तहसील के ग्राम मोहनपुर निवासी शुभम दास महंत की नाला के पानी में डुबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतक के पिता शोभा दास महंत को चार लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। दीपका तहसील अंतर्गत ग्राम कनबेरी निवासी प्रभु कुमार की सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उसके निकटतम वारिस पिता शौखीलाल को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता राशि स्वीकृत की गई है। दीपका तहसील के ही ग्राम खोडरी निवासी पत्थर सिंह की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उसकी पत्नी लगन बाई को चार लाख रूपए सहायता राशि स्वीकृत की गई है। पोड़ी-उपरोड़ा तहसील के ग्राम अरसिया निवासी मनोज कुमार की बांगो डेम के डूबान में पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उसकी पत्नी रामकुमारी बिंझवार को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। कोरबा तहसील अंतर्गत मोतीसागर पारा कोरबा निवासी श्याम बाई केंवट की सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उसके निकटतम वारिस पुत्रगण देवीलाल केंवट, नेहरू लाल केंवट एवं किशन लाल केंवट को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। कोरबा तहसील के पुरानी बस्ती निवासी ऋतुराज की डूमरडीह नाला के पानी में डूबने से मृत्यु हुई थी। इस प्रकरण में मृतक के पिता जयलाल, माता अमरौतिन बाई, भाई बादल व अम्बर को संयुक्त रूप से चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है।अजगरबहार तहसील के ग्राम पेण्ड्रीडीह निवासी बुधराम पहाड़ी कोरवा की नदी के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उसके निकटतम वारिस पत्नियां सिंगाई बाई एवं फुलमतिया बाई को कुल चार लाख रूपए की सहायता राशि स्वीकृत की गई है। कटघोरा तहसील के ग्राम गजरा निवासी रवि कुमार पटेल की नदी के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उसके पिता संतराम पटेल को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता स्वीकृत की गई है। हरदीबाजार तहसील के ग्राम पुटा निवासी चिंता राम केंवट की सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उसकी पत्नी राजमति केंवट को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई है। पसान तहसील के ग्राम घुमानीडांड निवासी प्रेमशंकर की मृत्यु सर्पदंश से हो गई थी। इस प्रकरण में उसकी पत्नी श्यामवती को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई है। दीपका तहसील के ग्राम नरईबोध निवासी बंधन दास की पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उसकी पत्नी बचन बाई को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई है। पोड़ी-उपरोड़ा तहसील के ग्राम मल्दा निवासी दिलीप कुमार की आकाशीय बिजली (गाज) गिरने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उसके पिता तीजऊराम को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई है। कटघोरा तहसील के ग्राम बुंदेली निवासी छत्तर सिंह मरकाम की सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उसकी पत्नी दुर्गाबाई को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई है। दर्री तहसील के ग्राम बिरवट निवासी शिवपाल सिंह की तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उसकी पत्नी गुड्डी बाई को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई है। पाली तहसील के ग्राम केराझरिया निवासी घसनीनबाई की कुंआ के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उसके पति जुगुल सिंह को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई है। करतला तहसील के ग्राम टेंगनमार निवासी धनसाय मांझी की पोखनमुड़ा तालाब के पानी में डूबने से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उसके पुत्र-पुत्री सुमित्रा, गणपति, सुखदेव, सरला, भगवती, संपति, संध्या को संयुक्त रूप से चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई है। पसान तहसील के ग्राम दुल्लापुर निवासी कु. सुशीला की सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में उसके पिता जैतराम सोरठे को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई है। पसान तहसील के ग्राम दुल्लापुर निवासी शिवरजनी की सर्पदंश से मृत्यु हो गई थी। इस प्रकरण में मृतिका के पिता वीरसिंह सोरठे को चार लाख रूपए की आर्थिक सहायता की स्वीकृति दी गई है।
मृतकों के मृत्यु के संबंध में संबंधित तहसीलदारों द्वारा पटवारी प्रतिवेदन, पंचनामा, शव परीक्षण, नजरी नक्शा, अकाल एवं आकस्मिक मृत्यु सूचना पंजी एवं संबंधित थाना का मर्ग प्रतिवेदन एवं शपथ पूर्वक बयान प्रस्तुत किया गया है। संबंधित अनुविभागीय अधिकारियों के प्रतिवेदन पश्चात राजस्व पुस्तक परिपत्र 6-4 के तहत मृतकों के परिजनों को क्षतिपूर्ति के रूप में 18 प्रकरणों में चार-चार लाख रूपए कुल 72 लाख रुपए की सहयोग राशि प्रदान करने की स्वीकृति दी गई है। सहायता राशि मिलने से परिजनों को दुख की घडी में आर्थिक राहत मिलेगी।