शासकीय सेवक होते हुए कृषि इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर का संचालन कर रहा ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी सस्पेंड, कलेक्टर ने की कार्रवाई…
Last Updated on 3 months by City Hot News | Published: August 28, 2024
मुंगेली// मुंगेली कलेक्टर राहुल देव ने ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी के कृषि इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर का संचालन के मामले में एक्शन लिया है। कलेक्टर ने विकासखंड लोरमी में पदस्थ ग्रामीण कृषि विस्तार अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत को निलंबित किया है।
बता दें कि गुलाब सिंह राजपूत द्वारा बिलासपुर और रायपुर में साईं कृषि इंस्टीट्यूट कोचिंग सेंटर का संचालन किया जा रहा है। इस मामले में प्राप्त शिकायत पर कलेक्टर ने छत्तीसगढ़ सिविल सेवा नियम 1965 के नियम 08 के तहत कार्रवाई की है।
निलंबन अवधि में गुलाब सिंह राजपूत का मुख्यालय कार्यालय उपसंचालक कृषि मुंगेली निर्धारित किया गया है। इस दौरान उन्हें नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।
फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र मामले में भी लगे आरोप
अधिकारी गुलाब सिंह राजपूत पर छत्तीसगढ़ दिव्यांग सेवा संघ ने फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाकर सरकारी नौकरी करने के आरोप भी लगाए गए हैं। संघ की ओर से सरकार से फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र के आधार पर नौकरी करने वालों की जांच की भी मांग की गई थी।
जिस पर अब सरकार ने जांच भी शुरू कर दी है। संघ के मुताबिक गुलाब सिंह राजपूत इस पूरे मामले का मास्टरमाइंड है। जिसने दर्जनों लोगों के फर्जी दिव्यांगता प्रमाण पत्र बनवाकर उन्हें शासकीय नौकरी दिलवाने में मदद की है।
दिव्यांगता की जांच कराने का आदेश जारी
फिलहाल, मुंगेली कलेक्टर के निर्देश पर ऐसे 15 शासकीय सेवक जो जिले में अलग-अलग विभागों में कार्यरत है और जिन्होंने दिव्यांगता प्रमाण पत्र के जरिए शासकीय नौकरी पाई है। उन सभी की कार्यालय संयुक्त संचालक और अधीक्षक डॉ भीमराव अंबेडकर स्मृति, चिकित्सालय रायपुर में दिव्यांगता की जांच कराने का आदेश जारी किया गया है।