दुर्ग : मतदान केंद्रों में बूथ लेवल एजेंट्स की नियुक्ति संबंधित आवश्यक निर्देश
Last Updated on 1 year by CITY REPORTER | Published: August 25, 2023
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दुर्ग 25 अगस्त 2023/ भारत निर्वाचन आयोग एवं मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर के निर्देशानुसार मतदाता सूची की तैयारी और संशोधन प्रक्रिया में आवश्यक पारदर्शिता हेतु सभी मान्यता प्राप्त राजनैतिक दलों द्वारा बूथ लेवल एजेंट को नियुक्त किये जाने की सुविधा प्रदान की गयी है। इस हेतु राजनैतिक दलों के द्वारा नियुक्त किये जाने वाले बूथ लेवल एजेंट मतदान केन्द्रों के लिये नियुक्त बूथ लेवल अधिकारियों के साथ समन्वय स्थापित कर कार्य करेंगे। जिसमें उनके द्वारा पात्र नागरिकों का मतदाता सूची में नाम जोड़ने, संशोधन तथा स्थायी रूप से स्थानांतरित तथा मृत मतदाताओं के नाम विलोपित किये जाने संबंधी व्यक्तियों की पहचान में सहयोग किया जाएगा। उप जिला निर्वाचन अधिकारी अपर कलेक्टर श्री बी.के. दुबे से मिली जानकारी अनुसार आयोग द्वारा बूथ लेवल एजेंट की नियुक्ति से संबंधित वर्तमान निर्देशों को समेकित करते हुए आवश्यक संशोधित दिशा निर्देश जारी किये गये हैं। जिसके अनुसार मान्यता प्राप्त राजनैतिक दल के अध्यक्ष/सचिव/अधिकृत प्रतिनिधि के द्वारा स्याही में अपने हस्ताक्षर से विधानसभावार बीएलए 1 की नियुक्ति, निर्धारित नियुक्ति पत्र में किया जाना है। बीएलए 1 द्वारा संबंधित विधानसभा के लिए मतदान केन्द्रवार संबंधित मतदान केन्द्र में मतदाता के रूप में पंजीकृत व्यक्ति की बीएलए 2 के रूप में नियुक्ति निर्धारित नियुक्ति पत्र में स्याही में अपने हस्ताक्षर से किया जाना है। तत्संबंध में राजनैतिक दल बीएलए 1 की नियुक्ति की जानकारी अथवा नियुक्ति पत्र मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रायपुर, कलेक्टर एवं जिला निर्वाचन अधिकारी तथा संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी को प्रेषित करेंगे। बीएलए 1 द्वारा बीएलए 2 की नियुक्ति किया जाकर जानकारी अथवा नियुक्ति पत्र जिला निर्वाचन अधिकारी, संबंधित निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारी एवं संबंधित बीएलओ को सूचित करेंगे।