अवैध रेत खुदाई का मामला:हाई कोर्ट ने पूछा- अवैध खनन पर सिर्फ जुर्माना लगा रहे, माइनिंग एक्ट के अनुसार पैनल एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा?

Last Updated on 1 year by City Hot News | Published: August 23, 2023

बिलासपुर (CITY HOT NEWS)\

अवैध रेत खुदाई को लेकर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा की बेंच ने सख्त टिप्पणी करते हुए कहा है कि शपथ पत्र से ही स्पष्ट है कि अवैध रेत खुदाई जारी है, इतने प्रकरण आ रहे हैं तो सिर्फ जुर्माना लगाकर क्यों छोड़ा जा रहा है।

जुर्माना लगाने भर से समस्या दूर नहीं होगी। ऐसा करने वाले बड़े लोग हैं, जुर्माना भर देते हैं, उससे 100 गुना कमाते हैं। माइनिंग एक्ट के अनुसार पैनल एक्शन क्यों नहीं लिया जा रहा है। कितने बार जुर्माना लगाकर छोड़ सकते हैं। बार- बार अपराध करने पर गंभीर कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?

सेंदरी रेत घाट में अवैध खुदाई की वजह से तीन बच्चियों की मौत के मामले में एक दैनिक समाचार पत्र में 21 जुलाई को प्रकाशित खबर पर संज्ञान लेते हुए हाई कोर्ट ने जनहित याचिका के रूप में सुनवाई शुरू की और मुख्य सचिव से शपथ पत्र मांगा हाई कोर्ट ने राज्य सरकार के शपथ पत्र का हवाला देते हुए कहा कि जब माइनिंग एंड मिनरल एक्ट हैं तो इसके अनुसार सख्त कार्रवाई क्यों नहीं की जा रही है?

ऐसा नहीं हो सकता कि कोई बार- बार अवैध माइनिंग करता रहे और उसे जुर्माना लगाकर छोड़ दिया जाए। अवैध खुदाई के कारण निरपराध लोगों की जान जा रही है। तीन बच्चियों की मौत हो गई। राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि अब अवैध रेत खुदाई और परिवहन करने वालों पर एफआईआर दर्ज करवाई जा रही है। मोटर व्हीकल एक्ट के अनुसार भी कार्रवाई की जा रही है। कोनी, कोटा और बेलगहना थाने में एफआईआर दर्ज करवाई गई है। संबंधित विभागों को सख्त कार्रवाई के निर्देश जारी किए गए हैं।

पूरे राज्य में अवैध खुदाई पर नियंत्रण नहीं

हाई कोर्ट ने मंगलवार को आदेश में दर्ज करवाया है कि पूरे प्रदेश में अवैध रेत खुदाई पर नियंत्रण नहीं है। अवैध रेत खुदाई और परिवहन करने वालों को सिर्फ जुर्माना लगाकर छोड़ा जा रहा है। हालांकि बिलासपुर कलेक्टर की रिपोर्ट में कुछ सख्त कदम उठाने की जानकारी दी गई है, लेकिन हाई कोर्ट में प्रस्तुत रिपोर्ट संतुष्टिजनक नहीं है।

हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को निर्देश दिए हैं कि अवैध रेत खुदाई से जुड़े लोगों के खिलाफ जुर्माना वसूलने से समस्या दूर नहीं होगी, बल्कि माइनिंग एक्ट और विधि के अनुसार कार्रवाई करें। हाई कोर्ट ने मुख्य सचिव को अवैध रेत खुदाई राेकने के लिए उठाए गए कदमों की जानकारी देते हुए शपथ पत्र देने को कहा है। अब इस मामले पर 10 अक्टूबर को सुनवाई होगी।

सरकार ने बताया- तीन घाट बंद किए गए

मंगलवार को सुनवाई के दौरान राज्य सरकार की तरफ से बताया गया कि इस मामले को लेकर 13 अगस्त को जिला टास्क फोर्स की बैठक आयोजित की गई थी, जिसमें सभी विभागों को अवैध रेत खुदाई- परिवहन रोकने पर चर्चा की गई और सभी विभागों को संयुक्त रूप से कार्रवाई के लिए निर्देशित किया गया। इसी तरह अवैध रेत खुदाई के लिए चिन्हित ग्राम सेंदरी, निरतू, लोफंदी, कछार में नदी पहुंचने के रास्तों को बेरिकेड्स लगाकर बंद कर दिया गया। सेंदरी, निरतू, लोफंदी में रेत घाट को गर्डर लगाकर बंद कर दिया गया है। यहां सूचना के लिए बोर्ड भी लगाए गए हैं। 17 अगस्त को एसडीओपी कोटा ने निरीक्षण किया, इसमें अवैध खुदाई नहीं मिली। पिछले 15 दिनों से रेत घाट से खुदाई और परिवहन बंद है।