बीजापुर : बाल विवाह रोको, बचपन बचाओ बीजापुर में जागरूकता अभियान तेज

बाल विवाह रोको, बचपन बचाओ बीजापुर में जागरूकता अभियान तेज
  • बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान एवं पॉक्सो अधिनियम के तहत बच्चों को किया जा रहा जागरूक

बीजापुर (CITY HOT NEWS)//

कलेक्टर श्री विश्वदीप के निर्देशन में महिला एवं बाल विकास विभाग तथा जिला बाल संरक्षण इकाई बीजापुर के संयुक्त तत्वावधान में जिलेभर में बाल विवाह मुक्त छत्तीसगढ़ अभियान एवं लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम ( POCSO Act 2012 ) के तहत सघन जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है।
अभियान के अंतर्गत जिले के सभी विकासखंडों के स्कूलों, आश्रम-छात्रावासों, कन्या शिक्षा परिसरों एवं ग्राम पंचायतों में जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जा रहे हैं। बच्चों को गुड टच-बैड टच, बाल विवाह के दुष्परिणाम, शिक्षा के महत्व सहित चाइल्ड हेल्पलाइन 1098 एवं महिला हेल्पलाइन 181 की जानकारी दी जा रही है। वहीं आंगनबाड़ी कार्यकर्ताओं, मितानिनों, कोटवारों एवं पंचायत प्रतिनिधियों के सहयोग से गांवों में चौपाल, रैली, दीवार लेखन एवं शपथ कार्यक्रम आयोजित कर ग्रामीणों को बाल विवाह रोकने के लिए प्रेरित किया जा रहा है। ग्रामीणों को 18 वर्ष से कम आयु की बालिका एवं 21 वर्ष से कम आयु के बालक का विवाह नहीं होने देने तथा इसकी सूचना तत्काल प्रशासन को देने की शपथ दिलाई जा रही है।
अधिकारियों ने बताया कि बाल विवाह सामाजिक कुरीति के साथ कानूनन अपराध भी है, जिसके लिए दो वर्ष तक की सजा का प्रावधान है। वहीं पॉक्सो अधिनियम बच्चों को यौन अपराधों से संरक्षण प्रदान करता है। अभियान में जिला बाल संरक्षण इकाई, सखी वन स्टॉप सेंटर, चाइल्ड हेल्पलाइन 1098, नवा बिहान, मिशन वात्सल्य, विशेष किशोर पुलिस इकाई एवं शिक्षा विभाग की टीमें संयुक्त रूप से कार्य कर रही हैं। जिला प्रशासन ने आम नागरिकों से अपील की है कि बाल विवाह अथवा बच्चों के साथ किसी भी प्रकार की हिंसा की जानकारी मिलने पर तत्काल हेल्पलाइन नंबर ’1098, 181 या 112’ पर सूचना दें। सूचना देने वाले की पहचान गोपनीय रखी जाएगी।

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