
गौरेला-पेंड्रा-मरवाही// छत्तीसगढ़ के पेंड्रा रोड में शराब के नशे में गाड़ी चलाकर चार लोगों की मौत के मामले में कोर्ट ने बड़ा फैसला सुनाया है। द्वितीय अपर सत्र न्यायालय की जज ज्योति अग्रवाल ने आरोपी स्नेहिल गुप्ता को दोषी करार दिया है।
अदालत ने उसे कुल 20 साल की सश्रम कैद की सजा सुनाई है। यह सजा भारतीय न्याय संहिता की धारा 106 के तहत दी गई है।


यह घटना 15 जून 2025 की रात ग्राम सेंवरा में हुई थी। उस समय स्नेहिल गुप्ता कार चला रहा था और वह शराब के नशे में था। तेज और लापरवाही से गाड़ी चलाते हुए उसने मोटरसाइकिल सवारों को टक्कर मार दी थी। इस हादसे में भूपेन्द्र सिंह मरावी, रामअवतार उदय, गंगाराम गंधर्व और शानू केंवट की मौत हो गई थी।
कोर्ट ने कहा कि आरोपी को यह पता था कि नशे में गाड़ी चलाना खतरनाक हो सकता है, फिर भी उसने लापरवाही की और चार लोगों की जान चली गई। कोर्ट ने कहा की कि ऐसी स्थिति में आरोपी को न्यूनतम दंड देना कानूनन और सामाजिक दृष्टिकोण से ठीक नहीं है।
कोर्ट ने हर मृतक के मामले में 5-5 साल की सजा सुनाई है, जो मिलाकर 20 साल होती है। इसके अलावा 20,000 रुपए का जुर्माना भी लगाया गया है। अगर जुर्माना नहीं भरा गया तो 3-3 महीने की अतिरिक्त सजा भी काटनी होगी।
अदालत ने यह भी साफ किया है कि सभी सजाएं एक के बाद एक चलेंगी। इस मामले में सरकार की तरफ से अतिरिक्त लोक अभियोजक कौशल सिंह ने पैरवी की।

