- हरदीबाजार, सरइसिंगार, रेंकी, कटकीडबरी व नवापारा में भूमि खरीदी, बिक्री, रजिस्ट्री, नामांतरण पर लगा रोक
कोरबा (CITY HOT NEWS)///कलेक्टर श्री अजीत वसंत ने दीपका विस्तार परियोजना अंतर्गत कोयला धारक क्षेत्र के तहत स्वीकृत 40 मिलियन टन कोयला उत्पादन हेतु ग्राम हरदीबाजार (भाग), सरइसिंगार (भाग), रेंकी (भाग), कटकीडबरी (भाग), एवं नवापारा (भाग) का कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत उक्त ग्रामों की भूमियों का खरीदी बिकी, रजिस्ट्री, नामांतरण पर रोक लगाने के निर्देश दिए है।
जारी निर्देशानुसार एसईसीएल दीपका क्षेत्र द्वारा दीपका विस्तार परियोजना अंतर्गत कोयला धारक क्षेत्र (अर्जन एवं विकास) अधिनियम 1957 के तहत स्वीकृत 40 मिलियन टन कोयला उत्पादन हेतु ग्राम हरदीबाजार (भाग), सरइसिंगार (भाग), रेंकी (भाग), कटकीडबरी (भाग), एवं नवापारा (भाग) की कुल भूमि रकबा 607.118 हेक्टेयर का अर्जन हेतु धारा सेक्शन 9 ( प ), एस.ओ.क्र. 5445 (अ) का प्रकाशन 26 नवम्बर 2025 को किया जा चुका है। कलेक्टर ने इस सम्बंध में छत्तसीगढ़ शासन राजस्व एवं आपदा प्रबंधन विभाग से प्राप्त निर्देश के तहत अनुविभागीय अधिकारी राजस्व कटघोरा एवं पाली, जिला पंजीयक कोरबा, तहसीलदार दीपका व हरदीबाजार को वर्णित ग्रामों की अर्जित भूमियों का खरीदी/बिक्री, रजिस्ट्री, नामांतरण पर रोक लगाने हेतु निर्देशित किया है। साथ ही की गई कार्यवाही के सम्बंध में जानकारी उपलब्ध कराना सुनिश्चित करने निर्देश दिए है।

