ज्वेलर्स डकैती मामले में महिला समेत पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा…सत्र न्यायालय ने दिया आदेश..मोबाइल, 5 किलो सोना, 7 किलो चांदी, 7 लाख कैश ले भागे थे…

बलरामपुर (बिलासपुर)// राजेश ज्वेलर्स डकैती मामले में सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ की अदालत ने पांच आरोपियों को आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इस मामले में एक महिला अंजनी एक्का सहित कुल पांच दोषियों को सजा मिली है।

यह घटना 11 सितंबर 2024 को दोपहर करीब 1:15 बजे गांधी चौक स्थित राजेश ज्वेलर्स में हुई थी। आठ हथियारबंद बदमाशों ने दुकान मालिक राजेश सोनी को पिस्तौल के कुंदे से मारकर घायल कर दिया था। लुटेरे 5 किलो सोना, 7 किलो चांदी, 7 लाख रुपए कैश और एक मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे।

लूटे गए सामान की कुल कीमत 2.87 करोड़ रुपए आंकी गई थी। पुलिस ने सीसीटीवी फुटेज के आधार पर इस गिरोह की पहचान की थी। मुख्य आरोपियों को झारखंड और छत्तीसगढ़ के अलग-अलग जगहों से गिरफ्तार किया गया था।

अदालत ने पांच आरोपियों को दोषी करार दिया

कोर्ट ने आनंद सोनी उर्फ सोनू, मोनू सोनी उर्फ राजा उर्फ बुकिंग, राहुल मेहता, अरविंद कुमार और अंजनी एक्का को दोषी पाया। सभी को भारतीय न्याय संहिता की धारा 310(6) के तहत आजीवन कारावास, 50 हजार रुपए जुर्माना और धारा 311 के तहत 7 साल का सश्रम कारावास और 50 हजार रुपए जुर्माना लगाया गया है।

आयुध अधिनियम के तहत अतिरिक्त सजा

मोनू सोनी को आयुध अधिनियम की धारा 25 के तहत 3 साल का सश्रम कारावास और 5 हजार रुपए जुर्माना भी सुनाया गया है। जांच में यह साबित हुआ कि अंजनी एक्का ने मुख्य आरोपी सोनू सोनी के साथ मिलकर लूटे गए आभूषणों को ठिकाने लगाने में मदद की थी। उसने लूट की रकम अपने बैंक खाते में रखी थी, जहां से 6,59,500 रुपए बरामद किए गए।

दो के खिलाफ कार्रवाई जारी

कोर्ट ने अपील अवधि के बाद यह राशि पीड़ित राजेश सोनी को लौटाने का आदेश दिया है। इसके अलावा कोर्ट ने विक्की सिंह, रोहित कुमार सिंह और राधेश्याम कुमार उर्फ श्याम पासवान को फरार घोषित करते हुए सभी मे खिलाफ स्थायी गिरफ्तारी वारंट जारी किया है। वहीं, डबलू प्रसाद गुप्ता और रविकांत पासवान उर्फ साधू के खिलाफ कानूनी कार्रवाई अभी शेष है।

सत्र न्यायाधीश हेमंत सराफ ने अपने फैसले में कहा, “दिन-दहाड़े बाजार में हथियारों के बल पर की गई यह डकैती समाज में भय का वातावरण उत्पन्न करती है। ऐसे अपराधों पर कठोरतम दंड आवश्यक है।”

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