दोहरे हत्याकांड के मामले में दो बार आजीवन कारावास की सजा… कीटनाशक मिली शराब पिलाकर आरोपी ने दो लोगों की कर दी थी हत्या…प्रधान सत्र न्यायाधीश ने सुनाया फैसला…

जांजगीर। छत्तीसगढ़ के जांजगीर-चांपा जिले में कीटनाशक मिली शराब पिलाकर दो लोगों की हत्या करने के मामले में अदालत ने बड़ा फैसला सुनाया है। प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने आरोपी रामगोपाल खुंटे को दोहरे हत्याकांड का दोषी ठहराते हुए दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई है। इसके अलावा आरोपी पर कुल 20 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है। अर्थदंड अदा नहीं करने पर 6-6 माह के अतिरिक्त सश्रम कारावास का आदेश दिया गया है।

मामला नवागढ़ थाना क्षेत्र के ग्राम भठली का है। अभियोजन के मुताबिक आरोपी रामगोपाल खुंटे शराब बेचने का काम करता था। उसके घर से करीब 100 मीटर की दूरी पर सुंदरलाल कुर्रे का घर था। सुंदरलाल के घर लोगों का आना-जाना लगा रहता था, जिसे लेकर आरोपी नाराज रहता था। इसी बात को लेकर दोनों के बीच पहले भी विवाद हो चुका था।

शराब की शीशी में मिलाया था कीटनाशक

घटना 6 मार्च 2025 की शाम करीब 7 बजे की है। अभियोजन के अनुसार आरोपी ने देशी शराब की 180 एमएल की शीशी में कीटनाशक मिलाया और सुंदरलाल कुर्रे के घर पहुंचा। सुंदरलाल ने शराब पीने से मना कर दिया, जिसके बाद आरोपी ने घर की परछी में बैठे सीताराम लहरे और रोहित कुमार तेंदुलकर को शराब पीने के लिए दे दी। शराब पीने के कुछ देर बाद दोनों की तबीयत बिगड़ गई। उन्हें अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया।

फॉरेंसिक जांच में कीटनाशक की पुष्टि

पुलिस जांच के दौरान आरोपी के घर से विभिन्न कीटनाशक दवाइयों के डिब्बे बरामद किए गए। वहीं न्यायिक विज्ञान प्रयोगशाला बिलासपुर की जांच में मृतकों के विसरा में कार्बामेट कीटनाशक फेनोबुकार्ब के साथ इथाइल और मिथाइल अल्कोहल पाया गया। इस रिपोर्ट ने मामले में कीटनाशक मिली शराब के सेवन की पुष्टि की।

19 गवाहों के बयान के आधार पर फैसला

मामले में अभियोजन पक्ष ने कुल 19 गवाहों के बयान कराए। हालांकि घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी नहीं था, लेकिन गवाहों के बयान, जब्त सामग्री और फॉरेंसिक रिपोर्ट सहित परिस्थितिजन्य साक्ष्यों के आधार पर अदालत ने आरोपी के खिलाफ अपराध प्रमाणित माना। इसके बाद प्रधान सत्र न्यायाधीश जयदीप गर्ग ने आरोपी रामगोपाल खुंटे (34 वर्ष), निवासी ग्राम भठली, थाना नवागढ़, जिला जांजगीर-चांपा को भारतीय न्याय संहिता की धारा 103(1) के तहत दो बार आजीवन कारावास की सजा सुनाई।

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