बालोद// बालोद जिला कोर्ट ने नाबालिग से रेप के आरोपी को 20 साल कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी जागेश्वर गंडावी (21 साल) ने लड़की से दोस्ती कर उससे लव मैरिज करने झांसा देकर लगातार उससे संबंध बनाए।

मामला 2 साल पुराना है। रेप के बाद पीड़िता प्रेग्नेंट हो गई थी। साल 2024 में जब उसने एक बच्चे को जन्म दिया तब मामले का खुलासा हुआ। जिसके बाद पीड़िता के परिजनों ने थाने में शिकायत दर्ज कराई।

रेप के बाद गर्भवती हुई नाबालिग
जानकारी के अनुसार, साल 2023 में आरोपी ने नाबालिग पीड़िता से बातचीत के दौरान उसे प्रेम और विवाह का झांसा देकर अपने घर बुलाया। इसके बाद नवंबर 2023 से आरोपी ने पीड़िता के साथ लगातार शारीरिक संबंध बनाए।
जनवरी 2024 में पीड़िता का मासिक धर्म बंद होने पर आरोपी ने डॉक्टर से जांच कराने की बात कही, लेकिन उचित इलाज नहीं कराया। बाद में अगस्त 2024 में पीड़िता ने एक बच्चे को जन्म दिया।
प्रेग्नेंट होने के बाद परिजन थाने पहुंचे
घटना की जानकारी मिलने पर पीड़िता ने अपने माता-पिता को आपबीती बताई। जिसके बाद 10 अगस्त 2024 को बालोद थाना में लिखित शिकायत दर्ज कराई गई। शिकायत के आधार पर बालोद थाना में आईपीसी की धारा 376(2)(एन) तथा पॉक्सो अधिनियम की धारा 4, 5(जे)(2)/6 के तहत मामला दर्ज किया गया।
संपूर्ण जांच के बाद 8 अक्टूबर 2024 को न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया गया। अभियोजन पक्ष की ओर से विशेष लोक अभियोजक (पॉक्सो) बसंत कुमार देशमुख ने प्रभावी पैरवी की। जिसके परिणामस्वरूप अब न्यायालय ने आरोपी को दोषी मानते हुए कठोर सजा सुनाई है।
आरोपी को 20 साल कारावास
कोर्ट के एफ.टी.एस.सी. (पॉक्सो) अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश कृष्ण कुमार सूर्यवंशी ने ग्राम नेवारीखुर्द के आरोपी जागेश्वर गंडावी (21 साल) को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास और एक हजार रुपये के अर्थदंड की सजा सुनाई है। अर्थदंड अदा न करने की स्थिति में आरोपी को 6 माह का अतिरिक्त सश्रम कारावास भुगतना होगा।

