नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन-2026

  • संबंधित निर्वाचन क्षेत्रों में मतदान समाप्ति के 48 घंटे पूर्व एवं मतगणना दिवस को मतगणना स्थल क्षेत्र में शराब दुकानें बंद रहेंगी

कोरबा (CITY HOT NEWS)///
छत्तीसगढ़ शासन वाणिज्यिक कर (आबकारी) विभाग, मंत्रालय, महानदी भवन, नवा रायपुर अटल नगर-492002 के पत्र क्रमांक-नवा रायपुर, दिनांक-19.05.2026 के द्वारा नगरपालिकाओं एवं त्रिस्तरीय पंचायतों के आम/उप निर्वाचन मई 2026 हेतु मदिरा की बिक्री पर प्रतिबंध के संबंध में निर्देश   जारी किया गया है। जिसके अनुसार नगरपालिकाओं हेतु मतदान दिनांक 01.06.2026 तथा मतगणना दिनांक 04.06.2026 एवं त्रिस्तरीय पंचायतों हेतु मतदान दिनांक 01.06.2026 तथा मतगणना, मतदान के पश्चात् उसी दिनांक को निर्धारित है, खण्ड मुख्यालय पर मतगणना (यदि आवष्यक हो) दिनांक 02.06.2026 को, की जावेगी। अतएव, छत्तीसगढ़ राज्य निर्वाचन आयोग की अपेक्षानुसार नगरपालिका एवं त्रिस्तरीय पंचायत निर्वाचन हेतु मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व संबंधित निर्वाचन क्षेत्र में मतगणना दिवस को मतगणना स्थल क्षेत्र में शराब की बिक्री इत्यादि पर प्रतिबंध लगाने हेतु निर्वाचन क्षेत्रों में स्थित समस्त देशी/विदेशी मदिरा की फुटकर दुकानों, रेस्टोरेन्ट-बार, होटल-बार, क्लब आदि जैसे-एफ.एल.-1(घघ), एफ.एल.-1(घघ-कम्पोजिट), सी.एस.-2(घघ), सी.एस.-2(घघ-कम्पोजिट), सी.एस.2 (ग-अहाता), सी.एस.2 (ग-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.1(ख-अहाता), एफ.एल.1(ख-कम्पोजिट अहाता), एफ.एल.-2, 3, 3(क, ख, ग, घ, ड.), 4, 4(क), 5, 5(क), 6, 7, 8, 9 एवं एफ.एल. 10, भांग/भांगघोटा की थोक/फुटकर दुकान को मतदान समाप्ति के 48 घण्टे पूर्व अर्थात् दिनांक 30.05.2026 से दिनांक 01.06.2026 को मतदान समाप्ति तक (सम्पूर्ण दिवस) तथा मतगणना दिवस को मतगणना स्थल क्षेत्र में अवस्थित उपरोक्त प्रतिष्ठानों को बंद रखे जाने हेतु छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम, 1915 की धारा 24 की उप-धारा (1) के अंतर्गत प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए कलेक्टर श्री कुणाल दुदावत द्वारा जिले के निम्नांकित प्रतिष्ठानों को बंद करने आदेश   जारी किया गया है।
जारी आदेश   के अनुसार 30 मई से 01 जून तक-विकासखंड कोरबा अंतर्गत कंपोजिट देशी   मदिरा दुकान एवं विदेशी   मदिरा दुकान रजगामार विकासखंड करतला अंतर्गत कंपोजिट देशी   मदिरा दुकान उमरेली, नगर पालिका परिषद दीपका अंतर्गत देशी   एवं विदेशी   मदिरा दुकान दीपका, एफ.एल.03 होटल अंजनी बार दीपका बंद रहेगी। इसी तरह 04 जून को मतगणना समाप्ति तक दे शी   एवं विदेशी   मदिरा दुकान दीपका, एफ.एल.03 होटल अंजनी बार दीपका बंद रहेगी।उक्त अवधि में मदिरा का संव्यवहार पूर्णतः प्रतिबंधित रहेगा।

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