
आरोपी को कोर्ट ने आजीवन कारावास की सजा सुनाते हुए अर्थदंड से दंडित किया
रायगढ़// छत्तीसगढ़ के रायगढ़ जिले में बड़े पिता ने अपने भतीजे पर तीर से वार कर दिया। इस हमले में उसकी मौके पर मौत हो गई। जमीन विवाद को लेकर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया था। मामले में न्यायालय ने आरोपी को उम्रकैद की सजा सुनाई है। मामला घरघोड़ा थाना क्षेत्र का है।
मामले की जानकारी देते हुए अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने बताया कि यह घटना 28 अक्टूबर 2020 की दोपहर करीब 3 बजे की है।
पूरन सिंह राठिया अपने बड़े भाई राम प्रसाद राठिया, संतोष राठिया और ओम राठिया के साथ खेत से धान लेकर ट्रैक्टर-ट्रॉली से गांव लौट रहा था। ट्रॉली में पूरन सिंह और संतोष राठिया बैठे हुए थे।
इसी दौरान मांझी डोंगरी जंगल के पास पहले से छिपकर बैठे उसके बड़े पिता कंवर सिंह राठिया ने अचानक तीर-धनुष से हमला कर दिया। आरोपी ने पूरन सिंह के गर्दन, हाथ और छाती पर तीर चलाए। हमला इतना घातक था कि पूरन सिंह ट्रॉली में ही गिर पड़ा और उसकी मौके पर मौत हो गई।
घटना देखकर साथ में मौजूद लोग डर गए और गांव की ओर भागकर ग्रामीणों को इसकी जानकारी दी। बाद में घरघोड़ा थाना में मामले की शिकायत दर्ज कराई गई।
जमीन विवाद को लेकर घटना को अंजाम दिया
जांच में पता चला कि दोनों परिवारों के बीच काफी समय से जमीन को लेकर विवाद चल रहा था। इसी दुश्मनी के कारण आरोपी ने इस घटना को अंजाम दिया।
मामले में पुलिस ने हत्या का केस दर्ज कर जांच शुरू की। जांच के दौरान पुलिस ने सबूत जुटाए और आरोपी के खिलाफ धारा 302 के तहत न्यायालय में चालान पेश किया। सुनवाई के दौरान न्यायालय ने सभी गवाहों के बयान और सबूतों की जांच की।
अर्थदंड से भी दंडित किया
दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद न्यायालय ने आरोपी कंवर सिंह राठिया को हत्या का दोषी माना। अदालत ने उसे आजीवन कारावास और 1000 रुपए जुर्माने की सजा सुनाई।
साथ ही, न्यायालय ने मृतक के परिवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण रायगढ़ के माध्यम से 1 लाख रुपए मुआवजा देने की सिफारिश की है। मामले में शासन की ओर से पैरवी अपर लोक अभियोजक राजेश सिंह ठाकुर ने की।

