समलैंगिकों को उम्रकैद से लेकर मौत की सजा… इस देश ने बनाया दुनिया का सबसे सख्त LGBTQ विरोधी कानून, बाइडन भी चौंके…

Last Updated on 1 year by City Hot News | Published: May 30, 2023

Uganda New LGBTQ Law : युगांडा ने नए LGBTQ विरोधी कानून पर साइन किए हैं जिसमें समलैंगिकों के लिए उम्रकैद से लेकर मौत की सजा का प्रावधान है। कानून के मुताबिक समलैंगिक होना अपराध नहीं होगा लेकिन समलैंगिक गतिविधियों में शामिल होना गंभीर अपराध माना जाएगा जिसके लिए कड़ी सजा दी जाएगी।

कंपाला : युगांडा के राष्ट्रपति योवेरी मुसेवेनी ने रविवार को समलैंगिकता विरोधी नए सख्त कानून को मंजूरी दे दी। संयुक्त राष्ट्र और अमेरिका ने चेतावनी दी है कि नए कानून के अस्तित्व में आने के बाद एचआईवी से निपटने में युगांडा की प्रगति ‘गंभीर संकट’ में है। उन्होंने कहा कि हमलों और सजा के डर से बड़ी संख्या में लोगों को महत्वपूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं की मांग करने से हतोत्साहित किया जा रहा है। राष्ट्रपति योवेरी ने संसद की ओर से पारित समलैंगिकता-विरोधी विधेयक पर साइन कर उसे कानून में बदल दिया है।

यह दुनिया के सबसे सख्त LGBTQ विरोधी कानूनों में से एक है। युगांडा में समलैंगिक गतिविधियां पहले से ही गैर-कानूनी हैं। लेकिन अब दोषी पाए जाने वाले किसी भी व्यक्ति को उम्रकैद की सजा हो सकती है। नया कानून कुछ गंभीर मामलों में मौत की सजा भी देता है, जिसमें 18 साल से कम उम्र के किसी व्यक्ति या एचआईवी संक्रमित के साथ समलैंगिक यौन संबंध बनाना शामिल है। मानवाधिकार और एलजीबीटीक्यू समूहों के साथ-साथ पश्चिम ने भी युगांडा के नए कानून की निंदा की है।

बाइडन ने दी निवेश घटाने की धमकी

अमेरिकी राषट्रपति जो बाइडन ने इसे ‘सार्वभौमिक मानवाधिकारों का एक दुखद उल्लंघन’ बताते हुए नए कानून को तत्काल निरस्त करने का आह्वान किया है। उन्होंने पूर्वी अफ्रीकी देश में सहायता और निवेश में कटौती करने की धमकी भी दी है। सांसदों ने इस महीने की शुरुआत में कानून का एक नया मसौदा पारित किया था। उन्होंने ‘युगांडा के मूल्यों को पश्चिमी अनैतिकता से बचाने के उनके प्रयासों में बाहरी हस्तक्षेप का विरोध करने का’ संकल्प लिया था।

‘समलैंगिक गतिविधियों’ के लिए उम्रकैद

संशोधित कानून में कहा गया है कि समलैंगिक के रूप में पहचान करना अपराध नहीं होगा लेकिन ‘समलैंगिक गतिविधियों में शामिल होना’ आजीवन कारावास के साथ दंडनीय अपराध होगा। हालांकि मुसेवेनी ने कानून निर्माताओं को ‘गंभीर समलैंगिकता’ को मृत्युदंड देने वाले प्रावधान को हटाने की सलाह दी थी जिसे सांसदों ने खारिज कर दिया। इसका मतलब है कि बार-बार अपराध करने वालों को मौत की सजा दी जा सकती है। हालांकि युगांडा ने कई साल से मृत्युदंड नहीं दिया है।