रायपुर : अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर प्रदेश में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) संपन्न किया गया

अर्हता तिथि 1 जनवरी 2026 के आधार पर प्रदेश में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) संपन्न किया गया

चार महीने तक चले निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) के बाद निर्वाचक नामावली का अंतिम प्रकाशन दिनांक 21.02.2026 को किया गया, जिसमें कुल 1,87,30,914 मतदाता पंजीकृत है

मतदाता सूची के प्रारूप (ड्राफ्ट) प्रकाशन के बाद 2,34,994 मतदाताओं की वृद्धि हुई (शुद्ध वृद्धि)

27,196 बीएलओ ने घर-घर जाकर गणना प्रपत्र वितरित किए और मतदाताओं के मिलान और मैपिंग का कार्य सफलतापूर्वक पूरा किया

विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के दौरान मतदाताओं से प्राप्त नवीनतम फोटोग्राफ भी अंतिम मतदाता सूची में प्रकाशित की गई

रायपुर, 21 फरवरी 2026

भारत निर्वाचन आयोग, नई दिल्ली के निर्देशानुसार छत्तीसगढ़ राज्य में निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान शुरू किया गया है। राज्य भर में दिनांक 27 अक्टूबर 2025 से शुरू हुए और चार महीने तक लगातार चले एसआईआर (विशेष गहन पुनरीक्षण) अभियान के विभिन्न चरणों के प्रभावी संचालन के बाद आज दिनांक 21.02.2026 को निर्वाचक नामावली की अंतिम प्रकाशन किया गया। मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने, मतदाता सूची से अपना नाम हटवाने या प्रविष्टियों में संशोधन से संबंधित दावे और आपत्तियां दिनांक 23.12.2025 से 22.01.2026 के बीच प्रस्तुत किए गए थे। प्राप्त दावे आपत्तियों का निराकरण दिनांक 14 फरवरी 2026 तक किया गया।
निर्वाचक नामावली की अंतिम प्रकाशन (Final Electoral Roll) के अवसर पर मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी श्री यशवन्त कुमार द्वारा छत्तीसगढ़ राज्य के सभी नागरिकों को इस अभियान में अभूतपूर्व सहयोग देने के लिए बधाई एवं आभार व्यक्त किया।

निर्वाचक नामावलियों का विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) (Special Intensive Revision) का कार्य निर्धारित समय सीमा में पूरा करने के लिए 33 जिला निर्वाचन अधिकारियों, 90 निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (EROs), 1990 सहायक निर्वाचक रजिस्ट्रीकरण अधिकारियों (AEROs), 27,196 बूथ लेवल अधिकारियों (BLOs) और 38,846 बूथ लेवल एजेंटों (BLAs) सहित कई स्वयंसेवकों की सक्रिय भागीदारी रही है। राज्य के मतदाताओं का सक्रिय सहयोग प्राप्त हुआ है। मीडिया, राजनीतिक दलों और अन्य संगठनों का भी सहयोग प्राप्त हुआ।

प्रमुख आंकड़े और उपलब्धियां 

SIR की घोषणा के बाद से ही राज्य भर के 2,12,30,737 मतदाताओं को गणना फॉर्म के वितरण से लेकर भरे हुए गणना पत्रकों का डिजिटलीकरण का कार्य ‘मिशन मोड’ पर किया गया। इस दौरान जो गणना फॉर्म मृत मतदाता, स्थायी स्थानांतरण या अनुपस्थिति के कारण वापस नहीं मिले, उनकी पुष्टि के लिए बूथ लेवल अधिकारियों (BLO) और राजनीतिक दलों के बूथ लेवल एजेंटों (BLA) के बीच बैठकें आयोजित की गईं।
सभी जिलों में इन बैठकों के अंत में, जिन मतदाताओं के फॉर्म वापस नहीं आए, उनकी सूची विधानसभा क्षेत्रवार जिला निर्वाचन अधिकारी और मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी (CEO) छत्तीसगढ़ की वेबसाइटhttps://ceochhattisgarh.nic.in/पर प्रकाशित की गई थी।

SIR से संबंधित पहलुओं/प्रक्रिया की जानकारी सोशल मीडिया के माध्यम से साझा की गई ताकि प्रक्रिया को समझने व फॉर्म भरने आदि में आसानी हो।
मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी तथा 33 जिलों के जिला निर्वाचन अधिकारी द्वारा मतदाताओं के लिए आवश्यक समस्त जानकारी प्रेसनोट, मतदाता जागरूकता से संबंधित वीडियो आदि के जरिए समय-समय पर दी गई।

इस प्रक्रिया की मुख्य बातें निम्नलिखित हैं:

राजनीतिक दलों को प्रतिः प्रत्येक जिले में सभी मान्यता प्राप्त राजनीतिक दलों को अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली की दो प्रतियां (1) फोटो युक्त प्रिंटेड और 1 बिना फोटो वाली सॉफ्ट कॉपी) निशुल्क साझा की गई।

फोटोग्राफ अपडेटः (SIR) विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) कार्यक्रम के दौरान नागरिकों से प्राप्त नवीनतम फोटोग्राफ भी अंतिम मतदाता सूची में प्रकाशित की गई।

एसआईआर के दौरान आगामी अर्हता तिथि 01.10.2026 के संदर्भ में भावी मतदाताओं से प्रपत्र 6 में नाम जोड़ने हेतु आवेदन प्राप्त किये गए हैं।
सभी नागरिक अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली का अवलोकन निम्नांकित वेबसाइट पर भी कर सकते हैं:

वेबसाइट:https://ceochhattisgarh.nic.in/
वोटर पोर्टल:https://voters.eci.gov.in/
ECINET ऐप
बीएलओ (BLO) के माध्यम से
जिला निर्वाचन अधिकारी कार्यालय / ERO / AERO कार्यालय से

महत्वपूर्ण निर्देशः

यदि आपका नाम अंतिम प्रकाशित निर्वाचक नामावली में शामिल नहीं है, तो नाम दर्ज कराने के लिए फॉर्म 6 भरकर, उसके साथ घोषणा पत्र (Declaration) और आवश्यक सहायक दस्तावेज़ संलग्न कर ऑनलाइन या ऑफलाइन माध्यम से आवेदन कर सकते हैं।
यदि अंतिम मतदाता सूची में दी गई जानकारी में कोई त्रुटि है, तो फॉर्म 8 भरकर आवश्यक दस्तावेज़ों के साथ ऑनलाइन या ऑफलाइन सुधार के लिए आवेदन किया जा सकता है।

किसी भी पात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में छूट न जाए तथा कोई किसी अपात्र मतदाता का नाम मतदाता सूची में शामिल न हो इस उद्देश्य के साथ भारत निर्वाचन आयोग द्वारा मतदाता सूची की शुद्धता, आधुनिकता और समावेशिता के लिए चलाए गए इस निर्वाचक नामावलियों का इस विशेष गहन पुनरीक्षण (एसआईआर) अभियान को सफल बनाने में निर्वाचन प्रणाली के सभी अधिकारियों, कर्मचारियों, बूथ लेवल अधिकारियों (BLOS) और राजनीतिक दलों के प्रतिनिधियों का कार्य सराहनीय रहा है।

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