2000 के नोट वाले न हों परेशान: किसी भी बैंक में जाकर बदल सकते हैं नोट, यहां जानें इसकी पूरी प्रोसेस…

Last Updated on 2 years by City Hot News | Published: May 21, 2023

नई दिल्ली// रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया (RBI) ने 19 मई को 2000 रुपए के नोट को बंद करने का ऐलान किया। हालांकि मौजूदा नोट अमान्य नहीं होंगे। RBI ने फिलहाल 30 सितंबर तक 2000 के नोट बैंकों में बदलने या अकाउंट में जमा करने को कहा है, लेकिन यह भी कहा है कि यह इसके बाद भी लीगल रहेगा। अब लोगों के मन में सवाल उठ रहे है कि इन 2 हजार के नोटों को कैसे बदला जा सकेगा? यहां हम आपको बता रहे हैं कि अगर आपके पास 2 हजार के नोट हैं तो आपको इन्हें बदलने के लिए क्या करना होगा….

सवाल: कहां से बदल सकते हैं ये 2 हजार के नोट?
आप अपनी पास की किसी भी बैंक की शाखा में जाकर ये नोट बदल सकते हैं। इसके लिए कोई खास बैंकों का चयन नहीं किया गया है। आप किसी भी बैंक में जाकर ये काम कर सकते हैं। सरकार के अनुसार 31 मार्च 2023 तक 2 हजार के 181 करोड़ नोट सर्कुलेशन में थे।

सवाल: मेरा बैंक अकाउंट नहीं है तो क्या मैं बिना बैंक अकाउंट के नोट बदल सकता हूं?
जवाब:
 हां, आप अपनी पास की किसी भी बैंक की शाखा में जाकर ये नोट बदल सकते हैं। इसके लिए आपका वहां बैंक अकाउंट होना भी जरूरी नहीं है। आपको वहां जाकर एक पर्ची भरनी होगी। इस पर्ची में आपको अपना नाम, पता, पहचान पत्र विवरण (आधार कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, वोटर आईडी कार्ड, पासपोर्ट नरेगा कार्ड और जनसंख्या रजिस्टर) और अपने नोटों डीटेल्स भरनी होगी।

ये सब जानकारी भरने के बाद आपको साइन करने इसे नोट के साथ बैंक काउंटर पर जमा करना होगा। इसके बाद आपके नोट बदल दिए जाएंगे। वहीं अगर आपका उस बैंक में अकाउंट है तो आप ये रुपए अपने अकाउंट में जमा भी करा सकते हैं। उसके लिए आपको बैंक जमा पर्ची भरनी होगी।

आपको 2 हजार का नोट बदलने के लिए बैंक जाकर ये पर्ची भरनी होगी।

आपको 2 हजार का नोट बदलने के लिए बैंक जाकर ये पर्ची भरनी होगी।

सवाल: एक बार कितने नोट बदल सकते हैं?
जवाब: 
एक बार में ₹20,000/- की सीमा तक ₹2000 के नोट बदलवा यानी दूसरे डिनॉमिनेशन में एक्सचेंज करवा सकते हैं। वहीं अगर आपका अकाउंट है तो आप कितने भी 2000 के नोट डिपॉजिट (अकाउंट में जमा) कर सकते हैं।

सवाल: क्या नोट बदलने के लिए बैंक को कोई पैसा देना पड़ेगा?
जवाब:
 नहीं, पैसे बदलने के लिए आपसे कोई भी चार्ज (शुल्क) नहीं देना होगा। ये एकदम फ्री है। अगर कोई कर्मचारी आपसे इसके लिए पैसे मांगता है तो आप बैंक अधिकारी या बैंकिंग लोकपाल में इसकी शिकायत कर सकते हैं।

सवाल: 30 सितंबर तक नोट जमा नहीं किए तो क्या होगा?
जवाब: 
लेन-देन के लिए ₹2000 के नोटों का इस्तेमाल जारी रख सकते हैं और उन्हें पेमेंट के रूप में रिसीव भी कर सकते हैं। हालांकि, RBI ने 30 सितंबर 2023 को या उससे पहले इन बैंक नोटों को जमा करने या बदलने की सलाह दी है।

सवाल: ये नया नियम किन लोगों के लिए लागू हो रहा है? ​​​​​​
जवाब: 
यह फैसला सभी के लिए लागू है। हर व्यक्ति को जिसके पास 2000 के नोट हैं, उसे उन्हें 30 सितंबर तक बैंक की किसी भी ब्रांच में डिपॉजिट करने या दूसरे नोटों से एक्सचेंज कराने होंगे।