छत्तीसगढ़ से नाबालिग को गुजरात ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल की सजा, साथी को 3 साल का सश्रम कारावास..

Last Updated on 2 months by City Hot News | Published: September 28, 2024

गौरेला-पेंड्रा-मरवाही// छत्तीसगढ़ के गौरेला-पेंड्रा-मरवाही में नाबालिग को गुजरात ले जाकर दुष्कर्म करने वाले आरोपी को 20 साल और घर से भगाने में मदद करने वाले साथी को 3 साल सश्रम कारावास की सजा सुनाई गई है। विशेष अपर सत्र न्यायाधीश किरण थवाईत पेंड्रारोड ने फैसला सुनाया है।

इसके साथ ही अर्थदंड की सजा भी सुनाई है। अर्थदंड न चुका पाने की स्थिति में आरोपी को 1 साल की अतिरिक्त सजा भी भुगतनी होगी। मामले में पंकज नगायच अतिरिक्त लोक अभियोजक ने पैरवी की।

गुजरात ले जाकर किया शारीरिक शोषण

मामला मई 2022 का गौरेला थाना का है, जहां दुष्कर्म के आरोपी अमन सिंह राठौर (19) और उसके साथी निखिल राठौर (19) निवासी भदौरा गौरेला के रहने वाले है। आरोपी अमन राठौर नाबालिग को बहला फुसलाकर विवाह का झूठा प्रलोभन देकर राजकोट गुजरात भगा कर ले गया था।

नाबालिग को भगाने में दिया साथ, दोस्त को भी सजा

गुजरात में आरोपी नाबालिग का शारीरिक शोषण करता रहा। दुष्कर्म के आरोपी के साथी निखिल राठौर ने इस वारदात में आधी रात को नाबालिग को घर से भगाने में साथ दिया था। गौरेला पुलिस ने रिपोर्ट पर कार्रवाई कर आरोपियों को गिरफ्तार कर न्यायालय में पेश किया था।