इस पेट्रोल पंप को आदेश का उल्लंघन करना पड़ा महंगा, 29 लाख 36 हजार रुपए का पट्रोल-डीजल जब्त…
Last Updated on 2 years by City Hot News | Published: April 25, 2023
मुंगेली. कलेक्टर राहुल देव के निर्देश पर जिले में छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीजल ऑयल आदेश का उल्लंघन करने वालांे पर खाद्य विभाग द्वारा कार्यवाही की जा रही है. इसी कड़ी में उक्त आदेश का उल्लंघन करने पर मां लक्ष्मी फ्यूल्स बरेला पर 29 लाख 36 हजार 465 रुपए का पेट्रोल-डीजल जब्त की गई है.
जिला खाद्य अधिकारी देवेंद्र कुमार बग्गा ने बताया कि मां लक्ष्मी फ्यूल्स बरेला में लाईसेंस की कंडिका क्रमांक 3(1), 07, 09 और छत्तीसगढ़ मोटर स्पिरिट तथा हाई स्पीड डीजल ऑयल आदेश 1980 की कंडिका 3(5) एवं 4(1) के तहत रिटेल सेलिंग लाईसेस में दिए गए प्रारूप अनुसार स्टॉक एवं विक्रय रजिस्टर का संधारण नहीं करने, दैनिक स्टॉक रजिस्टर, काम के घंटे एवं ऑयल की कीमत स्पष्ट रूप से देवनागरी लिपि में प्रदर्शित नहीं करने और पंप के प्रोप्राईटर-संचालक द्वारा कार्यालय खाद्य शाखा मुंगेली को पाक्षिक-मासिक जानकारी नहीं भेजने के कारण यह कार्यवाही की गई है.