तोता एवं अन्य अनुसूचित वन्यजीव 07 दिवस में वन विभाग को सौंपे
Last Updated on 3 months by City Hot News | Published: August 27, 2024
कोरबा / वन्य जीव (संरक्षण) अधिनियम 1972 यथा संशोधित मई 2022 के अंतर्गत तोते एवं अन्य अनुसूचित पक्षियों को कैद में रखना तथा खरीदी बिक्री करना अपराध की श्रेणी में आता है, जिसमें कारावास (03 वर्ष तक) एवं जुर्माने का प्रावधान है। कोरबा वनमण्डलाधिकारी ने जिले में जिनके पास तोते एवं अन्य अनुसूचित पक्षी, वन्यजीव हैं वे 07 दिवस के भीतर (सहायक वन संरक्षक) उपवनमण्डलाधिकारी श्री आशीष खेलवार मोबाइल नंबर 9039165652, 9770287100 से संपर्क कर पक्षियों एवं वन्यजीव को सौंपने अथवा निकटतम शासकीय चिड़ियाघर में सौंपने की अपील की है। साथ ही ऐसे पक्षी जो स्वस्थ हैं, जिन्हें प्राकृतिक रहवास क्षेत्र में छोड़ा जा सकता है उन्हें यथाशीघ्र छोड़ने कहा गया है। वनमण्डलाधिकारी से प्राप्त जानकारी अनुसार किसी भी स्थान पर अनुसूचित पक्षियों एवं वन्यजीवों की खरीद-बिक्री अथवा घर में पालन किए जाने की सूचना टोल फ्री नंबर 18002337000 पर दी जा सकती है।