पूर्व विधायक केरकेट्टा पर धोखाधड़ी का केस:बिलासपुर में शिकायतकर्ता बोले- कब्रिस्तान की 5 करोड़ की जमीन 99 लाख में खरीदी, बेटे समेत 10 पर FIR
Last Updated on 6 months by City Hot News | Published: May 21, 2024
बिलासपुर// छत्तीसगढ़ के पाली तानाखार के पूर्व विधायक मोहितराम केरकेट्टा और बेटे समेत 10 लोगों के खिलाफ पुलिस ने केस दर्ज किया है। आरोप है कि केरकेट्टा ने बिलासपुर में कब्रिस्तान के नाम दर्ज जमीन के राजस्व रिकॉर्ड में कूटरचना और षड्यंत्र कर खरीद-बिक्री की। शिकायतकर्ता के मुताबिक 5 करोड़ की जमीन को 99 लाख रुपए में खरीदा गया, जबकि खरीद-बिक्री का अधिकार किसी को नहीं है।
दरअसल, 2018 में चुनाव जीतकर विधायक बने मोहितराम को मुख्यमंत्री अधोसंरचना उन्नयन और विकास प्राधिकरण के उपाध्यक्ष बनाकर राज्यमंत्री का दर्जा दिया गया था। आरोप है कि मोहितराम ने पद का दुरुपयोग कर बिलासपुर में कुदुदंड के चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया के कब्रिस्तान के नाम पर दर्ज करीब एक एकड़ जमीन की खरीदी अपने बेटे शंकर केरकेट्टा के नाम पर की थी।
मोहित केरकेट्टा पर कांग्रेस सरकार के कार्यकाल में पद का दुरुपयोग कर षड्यंत्रपूर्वक जमीन खरीदने का आरोप।
99 लाख में खरीदी 5 करोड़ की जमीन
संस्था के कथित पदाधिकारियों ने तत्कालीन विधायक मोहितराम केरकेट्टा और उनके बेटे के पास एक एकड़ जमीन का सौदा 99 लाख 22 हजार 500 रुपए में किया। इसमें गवाह संस्था के वाहन चालक अरुण टोप्पो को बनाया गया। बेची गई जमीन संस्था के रिकॉर्ड में ईसाई कब्रिस्तान के रूप में दर्ज है।
इसके अलावा पहले चले न्यायिक मामले में भी जमीन को कब्रिस्तान बताया गया है। शिकायतकर्ता ने बताया कि जमीन की कीमत करीब पांच करोड़ रुपए है। जिसका सौदा भी इसी मूल्य पर किया गया है।
आपसी सौदे में जमीन की कीमत 99 लाख रुपए बताकर बाकी के पैसों का बंदरबाट किया गया है, जबकि संस्था के सदस्यों को कब्रिस्तान की जमीन बेचने का अधिकार नहीं है और न हीं क्रेता को भी कब्रिस्तान की जमीन खरीदने का अधिकार है।
कोर्ट में लगाया परिवाद तब दर्ज हुई FIR
विद्यानगर निवासी आलोक विल्सन ने कूटरचना और षडयंत्र कर जमीन की धोखाधड़ी की शिकायत पुलिस से की थी। उन्होंने बताया था कि वे चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन इन इंडिया कुदुदंड के सदस्य हैं। संस्था के जरिए तीन राज्यों में धार्मिक, शैक्षणिक और ट्रेनिंग स्कूलों का संचालन किया जाता है।
संस्था के पदाधिकारियों का हर तीन साल में चुनाव होता है। चुने हुए सदस्यों की जानकारी पंजीयक फर्म्स और संस्थाएं को दी जाती है। साल 2009-10 के बाद से संस्था का चुनाव नहीं हुआ है।
उन्होंने कब्रिस्तान की जमीन के रिकॉर्ड में कूटरचना, षडयंत्र कर गलत तरीके से बेचने पर कार्रवाई करने की मांग की थी, लेकिन पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। इस पर आलोक ने कोर्ट में परिवाद दायर कर दिया। सुनवाई के बाद कोर्ट ने पुलिस को केस दर्ज करने का आदेश दिया।
शिकायत पर पुलिस ने पहले नहीं की कार्रवाई, अब कोर्ट के आदेश पर FIR।
कोर्ट के आदेश पर एक्शन में आई पुलिस
कोर्ट के आदेश पर सिविल लाइन पुलिस ने बैरन उर्फ बिरन साय कुजूर पिता बुधुवा उम्र 52 वर्ष चर्च ऑफ क्राइस्ट मिशन कम्पाउंड कुदुदंड, बिरिम साय टोप्पो, दीपक फिलीमोन निवासी टिकरापारा, महावीर कुजूर निवासी उसलापुर, हेमिल्टन थमस निवासी ओमनगर जरहाभाठा के खिलाफ FIR दर्ज किया है।
इसके साथ ही जेडब्लू दास निवासी रायपुर, पुष्पा मिंज निवासी उसलापुर, अरुण टोप्पो, मोहितराम केरकेट्टा और उनके बेटे शंकर केरकेटटा निवासी उरांवपारा पोलमी थाना पाली के खिलाफ धारा 403, 406, 420, 467, 468, 120बी के तहत केस दर्ज किया है।
कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता से दे चुके हैं इस्तीफा
छत्तीसगढ़ में पिछले विधानसभा चुनाव में कांग्रेस की हार हुई थी। पाली-तानाखार से तत्कालीन विधायक मोहितराम केरकेट्टा का टिकट कट गया था, जिससे वे पार्टी से नाराज चल रहे थे। इसके बाद उन्होंने बिना कारण बताए कांग्रेस की प्राथमिक सदस्यता और सभी पदों से इस्तीफा दे दिया था।