कवर्धा : महतारी वंदन योजना के लिए प्राप्त आवेदनों को बहुत गंभीरता से परीक्षण करें- कलेक्टर

Last Updated on 9 months by City Hot News | Published: February 17, 2024

  • महतारी वंदन योजना की आवेदिका का उनके संबंधित बैंक एकाउंट से उनके आधार नम्बर का सीडिंग होनी चाहिए  
  • कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे की उपस्थिति में महतारी वंदन योजना के प्राप्त आवेदनों को स्कूटनी और जांच करने के लिए महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को विशेष प्रशिक्षण दिया गया

कवर्धा,(CITY HOT NEWS)//

कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे की विशेष उपस्थिति में आज यहां जिला कार्यालय के सभा कक्ष में राज्य शासन द्वारा महिला सशक्तिकरण की दिशा में प्रारंभ किए गए महतारी वंदन योजना के तहत प्राप्त ओवदनों का जांच-परीक्षण और आवेदनो की स्कूटनी के लिए विशेष प्रशिक्षण महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को दिया गया। इस अवसर पर जिला पंचायत सीईओ श्री संदीप अग्रवाल, महिला एवं बाल विकास विभाग जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री आंनद तिवारी, परियोजना अधिकारी एवं पर्यवेक्षक उपस्थित थे।

कलेक्टर श्री जनमेजय महोबे ने महिला एवं बाल विकास विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना राज्य शासन की सर्वप्राथमिकता में शामिल वाली योजना है। इस योजना के लाभ के लिए प्राप्त आवेदनों का जांच-परीक्षण और स्कूटरी पूरी गंभीरता से करें। जांच के दौरान अगर किसी आवेदन में आवश्यक दस्तावेज संलग्न करना भूल गए है या संलग्न दस्तावेज साफ-सुधरने नहीं है तो संबंधित आवेदिका के फार्म में दिए गए उनके मोबाईल नम्बर से संपर्क पर आवेदन जांच पूरी करे। कलेक्टर श्री महोबे ने यहा कहा कि आवेदिका ने जो अपने बैक एकाउंटर नम्बर दिए है, उस बैंक एकांउट से उनके आधार नम्बर लिंक अर्थात आधार सीडिंग होनी चाहिए। पात्र हितग्राही को योजना की राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा।

प्रशिक्षण में यह भी बात सामने आई है कि महतारी वंदन योजना के लिए जो पूर्व में आपत्रता की श्रेणी में आते है, ऐसे व्यक्ति अथवा उनके परिवार के लोग भी आवेदन किए गए है। कलेक्टर श्री महोबे ने विभाग के अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि महतारी वंदन योजना के लिए राज्य शासन से पात्र, अपात्र और आवेदन करने की पूरी प्रक्रिया बहुत सरल और सहज भाषा में निर्देशित है। अगर अपात्रता की श्रेणी में आने वाले आवेदन प्राप्त हुए है तो ऐसे लोगों की अलग से सूची तैयार करें और नियमानुसार आवेदन की स्कूटनी करें।

कलेक्टर श्री महोबे ने अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि महतारी वंदन आवेदन विभाग को दो प्रकार से प्राप्त हुए है। पहला प्रकार सीधे ऑनलाईन के माध्य से और दूसरा ग्राम स्तर पर आंगनबाड़ी-पंचायत के माध्यम से। लॉन लाईन से प्राप्त आवेदन संबंधित निवारसरत ग्राम की आंगनबाड़ी की लॉगिन आईडी में प्रदशित होगी। वहीं आफ लाईन से प्राप्त आवेदन पंचायत और आंगनबाड़ी स्तर पर जांच की जाएगी। पंचायत और आंगनबाड़ी केन्द्र स्तर पर प्राप्त होने वाले क्षेत्र बहुत छोटी ईकाई है, यहां की आंगनबाड़ी और पंचायत सचिव अपने ग्राम के सभी लोगों की परिचित रहते है,ऐसी स्थिति में योजना के तहत जारी हुए आपत्रता की श्रेणी की जांच बहुत आसानी से की जा सकती है।

महिला एंव बाल विकास विभाग के जिला कार्यक्रम अधिकारी श्री आनंद तिवारी ने बतया कि कबीरधाम जिले में महतारी वंदन योजना के तहत 16 फरवरी की स्थिति में 2 लाख 40 हजार आवेदन प्राप्त हो चुके है, जिसमें लगभग 37 हजार आवेदन सीधे ऑनलाईन प्राप्त हुए है। महतारी वंदन योजना अंतर्गत 5 फरवरी 2024 को ऑनलाईन व ऑफ लाईन आवेदन का पंजीयन प्रारंभ हुआ है। आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 20 फरवरी 2024 हैं। अनन्तिम सूची 21 फरवरी 2024 को जारी की जाएगी। अनन्तिम सूची पर आपत्ति 21 से 25 फरवरी 2024 तक की जा सकती है। आपत्ति का निराकरण 26 से 29 फरवरी 2024 तक किया जाएगा। अंतिम सूची का प्रकाशन 1 मार्च 2024 को होगा एवं स्वीकृति पत्र 5 मार्च 2024 को जारी होगा

महतारी वंदन योजना के लिए पात्रता

महतारी वंदन योजना के लिए महिला को छत्तीसगढ़ का निवासी होना जरूरी है। इसके अलावा जिस साल आवेदन किया जा रहा है उस साल विवाहित महिला की उम्र 1 जनवरी 2024 से 21 साल से कम नहीं होनी चाहिए। योजना के तहत विधवा, तलाकशुदा, परित्यक्ता महिला भी पात्र होंगी।

कौन-कौन होगे इस योजना के आपत्र
 
राज्य शासन द्वारा जारी दिशा निर्देशों के अनुसार महतारी वंदन योजना के तहत अपात्रता की श्रेणी में ऐसे महिलाओं को रखा गया है, जिनके परिवार का कोई भी सदस्य आयकरदता हो। इसके अलावा उनके परिवार का कोई भ्ज्ञी सदस्य भारत सरकार अथवा राज्य सरकार, के शासकीय विभाग, उपक्रम, मंडल, स्थानीय निकाय के स्थायी, अस्थायी,संविदा पदों पर कार्यरत प्रथम वर्ग, द्वितीय वर्ग और तृतीय वर्ग के अधिकारी-कर्मचारी हो।

हितग्राही को दी जाने वाली सहायता

महतारी वंदन योजना के तहत हर पात्र महिला को 1000 रुपए की प्रतिमाह के मान से साल में 12 हजार रुपये की राशि डीबीटी के माध्यम से उनके बैंक खातों में ट्रांसफर किया जाएगा। सामाजिक पेंशन योजनाओं तथा समाज कल्याण विभाग द्वारा दिए जा रहे पेंशन से  लाभान्वित होने वाली ऐसी महिलाएं जिन्हें प्रतिमाह 1000 रुपये से कम राशि मिल रही है, उन्हें योजना के लिए पात्र होने पर अतिरिक्त राशि स्वीकृत की जाएगी, जिससे उन्हें अधिकतम 1000 रुपये मासिक राशि मिल सकेगी।

आपत्तियों पर निराकरण

योजना के तहत निर्धारित तिथि तक आवेदन प्राप्त होने के पश्चात अनंतिम सूची का प्रकाशन किया जाएगा। आपत्तियों को प्राप्त एवं आपत्ति निराकरण समितियों द्वारा आपत्तियों का निराकरण किया जाएगा। आपत्तियों का निराकरण पश्चात अंतिम सूची जारी किया जाएगा। अपात्र हितग्राहियों की पृथक सूची भी पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। पात्र हितग्राही को स्वीकृति पत्र ग्राम सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा जारी किया जाएगा। यह सूची पोर्टल पर प्रदर्शित भी होगी। पात्र हितग्राही को राशि का भुगतान उनके आधार लिंक्ड डीबीटी आधारित बैंक खाते में किया जाएगा। आपत्ति निराकरण समिति द्वारा भविष्य में हितग्राही के संबंध में कोई आपत्ति प्राप्त होती है, तो उसकी जांच की जाएगी। जांच में अपात्र होने की दशा में संबंधित हितग्राही का नाम सूची से विलोपन की कार्रवाई की जाएगी। भुगतान की गयी राशि की वसूली की कार्रवाई किया जाएगा। मृतक हितग्राहियों के नाम भी समय-समय पर जानकारी प्राप्त होने पर सत्यापन पश्चात अंतिम सूची से विलोपित किया जाएगा। नाम विलोपन की कार्रवाई ग्राम पंचायत सचिव व वार्ड प्रभारी द्वारा किया जाएगा।