पत्नी से अननेचुरल सेक्स, बिजनेसमैन को 9 साल की कारावास: सास-ससुर और ननद को भी मिली सजा, दुर्ग फास्ट ट्रैक कोर्ट का फैसला…
Last Updated on 11 months by City Hot News | Published: December 24, 2023
दुर्ग// दुर्ग जिले में पत्नी से अननेचुरल सेक्स और दहेज प्रताड़ना के मामले में भिलाई के एक बड़े बिजनेसमैन को 9 साल की सजा सुनाई गई है। सास-ससुर को 10 माह और ननद को 6 महीने की सजा मिली है। पीड़िता ने कहा कि अब उसे न्यायालय से न्याय मिला है। जिला सत्र न्यायालय के फास्ट ट्रैक कोर्ट ने शनिवार को यह फैसला सुनाया है।
पीड़ित पत्नी के मुताबिक उसकी शादी साल 2007 में भिलाई के बिजनेसमैन निमिष अग्रवाल से हुई थी। शादी के कुछ दिनों बाद ससुराल में उसे दहेज के लिए शारीरिक और मानसिक रूप से प्रताड़ित किया जाने लगा। पति अननेचुरल सेक्स के लिए मजबूर करता था। इसलिए 2016 में ससुराल छोड़कर अपने बेटी के साथ मायके में रहने लगी।
आरोपी को कोर्ट ले जाती दुर्ग कोतवाली पुलिस
पीड़िता बोली- अन्याय सहने से अच्छा उसके खिलाफ लड़ें
पीड़िता ने न्यायालय के फैसले का सम्मान किया है। उसका कहना है कि महिलाएं शादी के बाद इस तरह के प्रताड़ना के मामले को छुपाती हैं। दुर्ग में शायद पहला मामला होगा, जब अननेचुरल सेक्स के मामले में किसी को सजा हुई है। ये बेटी के साहस की बदौलत हो पाया है। सभी महिलाओं को प्रताड़ना को सहने की बजाय उसके खिलाफ लड़ना चाहिए।
अधिवक्ता नीरज चौबे
दुर्ग न्यायालय में इस तरह का पहला मामला
पीड़िता के वकील नीरज चौबे ने बताया कि इस मामले में दुर्ग फास्ट ट्रैक कोर्ट ने पहला फैसला सुनाया है, जिसमें आरोपी को सजा हुई है। पीड़िता ने धारा 377 अननेचुरल सेक्स, 498ए दहेज प्रतिशोध अधिनियम के तहत सुपेला थाने में 7 मई 2016 को शिकायत दर्ज कराई थी। पुलिस ने पीड़िता के पति निमिष अग्रवाल, सांस रेखा अग्रवाल और ससुर सुनील अग्रवाल को आरोपी बनाया था।
दुर्ग जिला न्यायालय।
कोर्ट ने पति, सास-ससुर और ननद को सुनाई सजा
मामले की जांच के दौरान ननद नेहा अग्रवाल को भी आरोपी बनाया गया। कोर्ट ने सबूतों और बयानों के आधार पर पीड़िता के पति निमिष अग्रवाल को धारा 377 का अपराधी पाया। जिसमें उसे 9 साल की कारावास और 10 हजार जुर्माना भी लगाया है। वहीं धारा 323 के अधीन दंडनीय अपराध में एक साल के सश्रम कारावास और 1000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई।
इसके साथ ही ससुर सुनील अग्रवाल, सास रेखा अग्रवाल को धारा 323 का दोषी मानते हुए 10 माह की कैद और 1000 के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई। ननद नेहा अग्रवाल को धारा 323 का दोषी मानते हुए 6 माह की कैद और 1000 रुपए के अर्थ दंड की सजा सुनाई गई।