10 अक्टूबर तक लग सकती है आचार संहिता: छत्तीसगढ़ में सभी काम पूरा करने की तैयारी, कलेक्ट्रेट से मंत्रालय तक दौड़ रहीं फाइलें…

Last Updated on 1 year by City Hot News | Published: October 7, 2023

रायपुर// छत्तीसगढ़ में 10 अक्टूबर तक आचार संहिता लागू हो सकती है। विभागीय सूत्रों के मुताबिक जल्द ही इसका ऐलान किया जा सकता है। रायपुर कलेक्ट्रेट से लेकर मंत्रालय तक सभी विभाग 10 अक्टूबर तक हर वो काम खत्म करने की तैयारी में है, जो आचार संहिता के कारण अटक सकते हैं।

निर्वाचन से जुड़े कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराई जा रही है। - Dainik Bhaskar

निर्वाचन से जुड़े कर्मचारियों की ट्रेनिंग कराई जा रही है।

शुक्रवार की डेड लाइन पर अधिकारी-कर्मचारियों को काम खत्म करने कहा गया था। 7 अक्टूबर की शाम तक मंत्रालय और सभी सरकारी विभागों में वर्क ऑर्डर जारी करने, ट्रांसफर-पोस्टिंग करने, एजेंसियों के पेमेंट क्लियर करने जैसे काम खत्म करने को कहा गया था। क्योंकि शुक्रवार तक ही प्रदेश के सरकारी कार्यालय में कामकाज होते हैं। शनिवार और रविवार को छुट्टी की वजह से सरकारी कर्मचारियों पर वर्क लोड बढ़ा हुआ है।

कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

कैबिनेट बैठक में कई अहम फैसले लिए गए।

9 दिन में दूसरी कैबिनेट बैठक पहली बार हुआ

पिछले 5 सालों में ये पहली बार हुआ कि प्रदेश सरकार ने 9 दिन के भीतर दूसरी कैबिनेट बैठक बुलाई हो। इसके पीछे की वजह भी आचार संहिता ही रही। क्योंकि आचार संहिता के लागू होने के बाद सरकार कोई नया ऐलान भी नहीं कर सकती।

पिछली बैठक 26 सितंबर को हुई, इसके बाद 6 सितंबर को दूसरी बैठक की गई। दोनों ही बैठक में जनता को लुभाने वाले कई फैसले प्रदेश सरकार ने किए हैं।

कई अधिकारियों का होगा तबादला।

कई अधिकारियों का होगा तबादला।

हो सकता है अफसरों का ट्रांसफर

बीते 2 महीने में दर्जनों, IAS, IPS और IFS अफसरों का ट्रांसफर किया गया है। माना जा रहा है कि मंगलवार शाम यानी की 10 अक्टूबर तक कुछ और ऐसी लिस्ट जारी हो सकती हैं। निर्वाचन नियमों के मुताबिक आचार संहिता लागू होने के बाद प्रमोशन ट्रांसफर पर कई पाबंदियां होती हैं।

जल्द ही प्रदेश में चुनावों का ऐलान रीना बाबा साहेब कंगाले करेंगी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का जिम्मा इनके ही पास है।

जल्द ही प्रदेश में चुनावों का ऐलान रीना बाबा साहेब कंगाले करेंगी, मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी का जिम्मा इनके ही पास है।

दो चरणों में हो सकते हैं चुनाव

छत्तीसगढ़ में विधानसभा चुनाव की तारीखों का ऐलान जल्द हो जाएगा। इस बार माना जा रहा है कि दो चरणों में विधानसभा के चुनाव पूरे करवाए जाएंगे। प्रदेश के नक्सल इलाकों में फोर्स का डिप्लॉयमेंट भी शुरू हो चुका है। पुलिस हेड क्वाटर्स में DGP अशोक जुनेजा अफसरों की बैठक लेकर चुनावी सुरक्षा की प्लानिंग कर चुके हैं।

आचार संहिता लागू होते ही क्या होगा

  • प्रदेश के सभी कलेक्टरों को निर्देश जारी किए गए हैं। आचार संहिता लागू होते ही सरकारी प्रॉपर्टी पर नेताओं के नाम और तस्वीरें हटा दी जाएंगी।
  • फेक न्यूज, साइबर सेल, सोशल मीडिया सेल एक्शन में होंगी।
  • 72 घंटे में सभी निजी संपत्तियों से नेताओं के नाम फोटो हटाने की बात कही गई है। इस तरह का प्रचार अनुमति पर ही होगा।
  • आदर्श आचार संहिता लागू होते ही 24 घंटे में कंट्रोल रूम प्रारंभ किया जाएगा।
  • सरकारी वाहनों का गैर सरकारी उपयोग प्रतिबंधित रहेगा।
  • सभी निगम मंडल के राजनीतिक पदाधिकारियों की गाड़ियां वापस ले ली जाएंगी।
  • सरकारी खर्चे पर लगाए गए सभी विज्ञापन, होर्डिंग हटाए जाएंगे।
  • एक टीम पेड न्यूज के मामलों की निगरानी एवं कार्रवाई करेगी।
  • सोशल मीडिया एवं इलेक्ट्रानिक मीडिया पर राजनीतिक विज्ञापनों को अप्रूव करवाना होगा।

41 दिन में बढ़ गए 7 लाख से ज्यादा वोटर्स

4 अक्टूबर को चुनाव आयोग ने छत्तीसगढ़ में वोटर्स की दूसरी लिस्ट जारी की थी। जिसके मुताबिक प्रदेश में 7 लाख से ज्यादा मतदाता बढ़ गए हैं। वो भी तब जब पहली लिस्ट से करीब 2 लाख 90 हजार वोटर्स के नाम विलोपित यानी हटाए गए हैं। इधर, नए नाम जोड़ने का सिलसिला नामांकन तक जारी रहेगा।

छत्तीसगढ़ की मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी रीना बाबा साहेब कंगाले ने बताया कि अंतिम मतदाता सूची के लिए 1 अगस्त से डोर टू डोर कैंपेन शुरू किया गया था और 2 अगस्त से 11 सितंबर तक मतदाताओं के नाम जोड़े गए, दावा-आपत्ति ली गई। जिसके बाद 4 अक्टूबर को 24,109 पोलिंग बूथ पर अंतिम मतदाता सूची का प्रकाशन हुआ है।

आचार संहिता को लेकर रायपुर कलेक्टर ने अफसरों को निर्देश दिए हैं।

आचार संहिता को लेकर रायपुर कलेक्टर ने अफसरों को निर्देश दिए हैं।

रायपुर में लाउड स्पीकर्स को लेकर आदेश जारी

कलेक्टर डॉ सर्वेश्वर भुरे ने विधानसभा चुनाव 2023 को ध्यान में रखकर एक आदेश भी जारी कर दिया है। अब जिले में बिना अनुमति के लाउड स्पीकर्स का प्रयोग नहीं किया जा सकेगा। इसके अनुसार चुनाव प्रचार-प्रसार के लिए चलने वाली गाड़ियों में लाउडस्पीकर का उपयोग अनुमति मिलने पर ही होगा। सुबह 6 से रात 10 बजे तक ही इनका इस्तेमाल किया जाएगा।

ये अफसर देंगे लाउडस्पीकर की अनुमति

विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-48 रायपुर शहर ग्रामीण (नगर निगम क्षेत्र रायपुर एवं बिरगांव), क्रमांक-49 शहर पश्चिम, क्रमांक-50 रायपुर शहर उत्तर एवं क्रमांक-51 रायपुर शहर दक्षिण के लिए अतिरिक्त जिला दण्डाधिकारी, विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-52 आरंग क्रमांक-53 अभनपुर और क्रमांक-47 धरसींवा के लिए संबंधित रिटर्निंग ऑफिसर और विधानसभा क्षेत्र क्रमांक-45 बलौदाबाजार (110 मतदान केन्द्र के लिए तहसीलदार तिल्दा नेवरा को नियुक्त किया गया है।